नयी दिल्ली। अगर आप इन कम टैक्स रिटर्न भरते हैं तो आपके लिए जरूरी खबर है। दरअसल आयकर रिटर्न फाइलिंग फॉर्म में महत्वपूर्ण बदलाव किये गये हैं। जिन करदाताओं के पास घर का संयुक्त मालिकाना अधिकार है और जिन्होंने एक वर्ष में बिजली बिल पर 1 लाख रुपये या विदेश यात्रा पर 2 लाख रुपये खर्च किए हैं, वे साधारण आईटीआर -1 फॉर्म का उपयोग करके अपनी वार्षिक आय रिटर्न दाखिल नहीं कर सकते हैं। सरकार आम तौर पर हर साल अप्रैल में टैक्स देने वालों के लिए आयकर रिटर्न भरने के लिए फॉर्म अधिसूचित करती है, मगर इस बार आकलन वर्ष 2020-21 (आय वर्ष 1 अप्रैल 2019 से 31 मार्च, 2020 तक) के लिए 3 जनवरी को ही रिटर्न फॉर्म की अधिसूचना जारी कर दी गयी है।

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ये हुए हैं बदलाव
ताजा अधिसूचना के अनुसार आईटीआर फॉर्म में दो बड़े बदलाव किये गये हैं। सबसे पहले वे व्यक्तिगत करदाता ITR-1 या ITR 4 में रिटर्न दाखिल नहीं कर सकता है, जो किसी मकान का संयुक्त मालिक हो। दूसरे आईटीआर -1 फॉर्म उन व्यक्तियों के लिए मान्य नहीं होगा, जिन्होंने बैंक खाते में एक करोड़ रुपये से अधिक जमा किया है या विदेश यात्रा या बिजली पर क्रमशः 2 लाख रुपये या 1 लाख रुपये खर्च किए हैं। ऐसे करदाताओं को अलग फॉर्म के जरिये जानकारी देनी होगी, जिसे कुछ समय में अधिसूचित किया जाएगा।

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इनके लिए है 'सहज' और 'सुगम' फॉर्म
आईटीआर-1 सहज में वे सामान्य निवासी करदाता रिटर्न फाइल कर सकते हैं, जिनकी कुल आय 50 लाख रुपये से अधिक नहीं है, जबकि फॉर्म आईटीआर-4 सुगम उन निवासी व्यक्तियों, हिंदू यूनाइटेड फैमिली और फर्मों (एलएलपी के अलावा) के लिए है जिनकी कुल आय 50 लाख रुपये तक है और व्यापार तथा पेशे से अनुमानित आय है। इसलिए नये साल में टैक्स भरने से पहले इन सभी बातों पर ध्यान दें।

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