नई दिल्ली: किसी भी आर्थिक लेन-देन के लिए पैन कार्ड एक बेहद अहम दस्तावेज बन चुका है। इसका उपयोग बैंक अकाउंट खुलवाने से लेकर प्रॉपर्टी खरीदने-बेचने, वाहन खरीदने-बेचने, आयकर रिटर्न दाखिल करने सहित कई अन्य जरूरी कामों में किया जाता है। 2 लाख से ज्यादा की ज्वेलरी खऱीदने में भी पैन कार्ड की कॉपी देना अनिवार्य है। इस जरूरी दस्तावेज के भी फर्जी बनने के मामले सामने आ रहे हैं।
भारतीय आयकर विभाग द्वारा जारी किया गया 10 अंकों का एक महत्वपूर्ण दस्तावेज होता है। आयकर रिटर्न दाखिल करने के लिए पैन कार्ड का होना जरूरी है। आपके पैन कार्ड पर सभी जानकारियां सही और अपडेट होनी चाहिए। अगर आपके पैन कार्ड में कोई गलत जानकारी आ गई है तो उसे तुरंत सही करवा लें। आज हम खबर के जरिए आपको पैन कार्ड में डिटेल अपडेट करवाने का ऑनलाइन तरीका बताएंगे।
- Tin-एनएसडीएल वेबसाइट पर जाएं। होम पेज खुलने के बाद सर्विस सेक्शन में पैन विकल्प चुनें।
- नए पेज पर डेटा विकल्प में परिवर्तन/सुधार में 'एप्लाई' पर क्लिक करें। मौजूदा पैन तिथि में परिवर्तन या सुधार करें के लिए सेलेक्ट करें।
- Correct category' में विभिन्न विकल्पों का चुनाव करें। यहां नाम, जन्म तिथि और ई-मेल आईडी आसानी से बदली जा सकती है। इसके बाद सबमिट पर क्लिक करें।
- अब पैन एपलिकेशन फॉम पर क्लिक करें। जब ई-केवाईसी मांगी जाएगी, तो आपको एक स्कैन कॉपी जमा करनी होगी। अब आपको नाम, पता, आयु प्रमाण पत्र आदि मांगी गई जानकारी दर्ज करनी होगी।
- अब पेमेंट के बाद आपको सभी आईडी प्रूफ दस्तावेज पेंमेंट रसीद के साथ एनएसडीएल ई-गोव कार्यालय में जमा कराने होंगे।
- इसके बाद आपके पैन कार्ड पर जानकारी आपके अनुरोध के अनुसार सही हो जाएगी।
- आपको सबसे पहले इनकम टैक्स विभाग के ई-फाइलिंग पोर्टल पर जाना होगा। यहां पर आपको सीधी तरफ ऊपर की ओर वेरीफाई योर पैन डिटेल्स के लिंक पर क्लिक करना होगा।
- इसके बाद में यूजर्स को पैन कार्ड की डिटेल भरनी होगीं।
- इसमें आपको पैन नंबर, पैन कार्ड होल्डर का पूरा नाम, उसकी जन्मतिथि आदि की जानकारी दी जाएगी।
- सही जानकारी भरने के बाद पोर्टल पर मैसेज आएगा कि भरी गई जानकारी आपके पैन कार्ड से मैच करती हैं या नहीं।
- इस तरह आप आसानी से पैन कार्ड की सत्यता का पता लगा सकते हैं।
महामारी संकट के बीच सरकार ने बड़ी राहत दी है। पैन कार्ड को आधार से लिंक कराने के समय सीमा में एक बार फिर से बदलाव किया गया है। केंद्र सरकार ने पैन और आधार को लिंक करने की आखिरी तारीख बढ़ाकर 31 मार्च 2021 कर दी है।
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