नई दिल्ली, जुलाई 9। उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्रालय ने हाल ही में होटल और रेस्तरां के लिए उपभोक्ता के बिल पर सर्विस चार्ज लगाने से मना करने के लिए दिशानिर्देश जारी किए हैं। मंत्रालय ने साफ किया कि यदि किसी उपभोक्ता से कोई होटल या रेस्तरां दिशानिर्देशों का उल्लंघन करते हुए सर्विस चार्ज वसूलता है, तो उपभोक्ता उस होटल या रेस्तरां से सर्विस चार्ज को बिल राशि से हटाने का अनुरोध कर सकता है। अगर रेस्टोरेंट बिल से सर्विस चार्ज हटाने से मना करता है तो उपभोक्ता रेस्टोरेंट या होटल के खिलाफ शिकायत दर्ज करा सकता है। आगे जानिए शिकायत का तरीका।

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ऐसे होगी शिकायत

यदि उपभोक्ता रेस्टोरेंट या होटल के खिलाफ शिकायत दर्ज कराना चाहे तो 1915 पर कॉल करके या एनसीएच मोबाइल एप के जरिए ऐसा कर सकता है। मंत्रालय ने शनिवार को जारी एक बयान में कहा कि उपभोक्ता राष्ट्रीय उपभोक्ता हेल्पलाइन (एनसीएच) पर शिकायत दर्ज कर सकते हैं, जो 1915 या एनसीएच मोबाइल ऐप के माध्यम से प्री-लिटिगेशन स्तर पर वैकल्पिक विवाद निवारण तंत्र के रूप में काम करता है।

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ऐसे भी हो सकती है शिकायत

उपभोक्ता अनुचित व्यापार व्यवहार के खिलाफ उपभोक्ता आयोग में शिकायत भी दर्ज करा सकता है। इसके स्पीडी और प्रभावी निवारण के लिए ई-दाखिल पोर्टल www.edaakhil.nic.in के माध्यम से इलेक्ट्रॉनिक रूप से भी शिकायत दर्ज की जा सकती है। साथ ही उपभोक्ता सीसीपीए द्वारा जांच और इसके बाद की कार्यवाही के लिए संबंधित जिले के जिला कलेक्टर को शिकायत कर सकता है।

ईमेल के जरिए भी शिकायत का मौका

बयान में कहा गया है कि शिकायत सीसीपीए को com-ccpa@nic.in पर ई-मेल से भी भेजी जा सकती है। सीसीपीए द्वारा जारी नए दिशानिर्देशों और उपभोक्ता मामलों के विभाग द्वारा पिछले दिशानिर्देशों के बीच अंतर यह है कि, मध्यवर्ती अवधि में, पूर्ववर्ती उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम, 1986 को उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम 2019 से बदल दिया गया था, जो जुलाई 2020 में लागू हुआ था।

केंद्रीय उपभोक्ता संरक्षण प्राधिकरण

अब एक नया वैधानिक निकाय यानी केंद्रीय उपभोक्ता संरक्षण प्राधिकरण बनाया गया है, जिसे संसद द्वारा अनुचित व्यापार प्रथाओं का संज्ञान लेने का अधिकार दिया गया है। इसलिए, दिशानिर्देशों के किसी भी उल्लंघन को गंभीरता से लिया जाएगा और अनुचित व्यापार व्यवहार और उपभोक्ताओं के अधिकारों का उल्लंघन करने के लिए उचित कार्रवाई की जाएगी।

क्या है नया आदेश

नये आदेश के अनुसार कोई भी होटल या रेस्तरां बिल में अपने मन से सर्विस टैक्स नहीं जोड़ेंगे। सीसीपीए ने कहा है कि रेस्टोरेंट किसी से भी सर्विस टैक्स नहीं वसूलेंगी। आदेश में कहा गया है कि रेस्तरां किसी अन्य नाम से भी सेवा शुल्क की वसूली नहीं करेंगे। कोई भी होटल या रेस्टोरेंट किसी उपभोक्ता को सर्विस चार्ज देने के लिए बाध्य नहीं कर सकता है।