How to link PAN with Aadhaar : सरकार ने आधार कार्ड को पैन कार्ड से लिंक करना अनिवार्य किया है। यदि आपने अब तक ऐसा नहीं किया है तो आपके आयकर रिटर्न को प्रोसेस नहीं किया जा सकता है। इसके अलावा, यदि आप 50,000 रुपये से अधिक का बैंक लेनदेन करने करते हैं, तो आपको अपने आधार कार्ड को पैन कार्ड से लिंक करना ही होगा। अन्य कामों के लिए भी पैन का आधार से लिंक होना जरूरी है।
आप की जानकारी के लिए बता दें कि पैन कार्डधारकों को 30 जून, 2022 तक अपने आधार को पैन से लिंक करना जरूरी था। ऐसा न होने की स्थिति में 1000 रुपये का दोहरा जुर्माना देना है। यदि आपने अभी तक दोनों को लिंक नहीं किया है, तो आप नीचे दिए गए स्टेप्स का पालन करके पैन और आधार को लिंक कर सकते हैं।
- एनएसडीएल (प्रोटियन) या आयकर ई-फाइलिंग वेबसाइट के माध्यम से 1000 रुपये का जुर्माना जमा करें
- भुगतान के 5 दिन के बाद ई-फाइलिंग पोर्टल पर आधार पैन लिंक करने का अनुरोध सबमिट करें
पैन कार्ड को आधार कार्ड से लिंक करना आसान है। सरकार ने आधार को पैन से जोड़ने की समय सीमा 31 मार्च, 2023 तक बढ़ा दी है। लेकिन आपको इन दोनों दस्तावेजों को जोड़ने के लिए फीस भरनी होगी।
वर्तमान में 30 जून, 2022 तक दोनों दस्तावेजों को लिंक करने की स्थिति में 500 रुपये शुल्क देय है। लेकिन, यदि आपने 30 जून तक नहीं किया है तो आपको अब 1000 रुपये का जुर्माना भरना होगा।
- इनकम टैक्स ई-फाइलिंग पोर्टल https://incometaxindiaefiling.gov.in/ पर जाएं
- यदि आपने रजिस्ट्रेशन नहीं किया है तो पंजीकरण करें। आपका पैन नंबर आपकी यूजर आईडी होगा
- यूजर आईडी, पासवर्ड और जन्मतिथि डालकर लॉग इन करें
- अब एक पॉप विंडो मिलेगी जो आपको अपने पैन कार्ड को आधार कार्ड से लिंक करने पूछेगी। यदि यह नहीं दिखता है, तो मेनू बार पर 'प्रोफाइल सेटिंग्स' पर जाएं और 'लिंक आधार' पर क्लिक करें।
- पैन कार्ड विवरण के अनुसार 'नाम', 'जन्म तिथि', और 'लिंग' जैसे विवरण पहले से दिख जाएंगे।
- अपना आधार नंबर दर्ज करें और 'अभी लिंक करें' बटन पर क्लिक करें।
- आपको एक पॉप-अप संदेश प्राप्त होगा जो आपको सूचित करेगा कि आपका आधार सफलतापूर्वक आपके पैन से लिंक हो गया है।
- आप अपने आधार कार्ड को पैन कार्ड से लिंक करने के लिए वेबसाइट https://www.utiitsl.com/ या https://www.egov-nsdl.co.in/ पर भी जा सकते हैं
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