ITR : अगर इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करने की डेट से 120 दिनों के अंदर उसका वेरिफिकेशन नहीं किया जाता है तो फिर उसको अवैध माना जाता है। आधार कार्ड होल्डर आधार का इस्तेमाल करके अपने आईटीआर को इलेक्ट्रॉनिक के माध्यम से वेरिफाई करवा सकते है। अगर आप इस सेवा का फायदा उठाना चाहते है तो फिर आपका मोबाइल नंबर पैन-लिंक्ड आधार के साथ अपडेट होना चाहिए।

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रिटर्न फाइलिंग प्रोसेस को पूरा करने के लिए आपको किसी भी हाल में आईटीआर को वेरिफाई करना होता है। इस अवधि के अंदर आईटीआर सत्यापित नहीं किए जाने पर इसको अवैध माना जाता है।

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आप रिटर्न को ऑनलाइन ई-सत्यापित कई तरीकों से कर सकते है जैसे आधार रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर पर ओटीपी प्राप्त कर, डीमैट खाते के माध्यम से प्राप्त ईवीसी के जरिए, नेट बैंकिंग, आपके पूर्व-मान्य बैंक अकाउंट के माध्यम से उत्पन्न ईवीसी के जरिए आदि।

अगर आप अपने आधार नंबर का इस्तेमाल करके आईटीआर को ई-सत्यापित करना चाहते हैं, तो फिर इसके लिए आपको सबसे पहले ई-फाइलिंग पोर्टल में लॉगिन करना होगा। इसके बाद आपको ई-वेरिफाई रिटर्न के ऑप्शन पर क्लिक करना होगा।

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इस पेज में आपको मैं आधार के साथ पंजीकृत मोबाइल नंबर पर ओटीपी का इस्तेमाल करके सत्यापित करना चाहता हूं का चयन करना हैं इसके बाद आपको जारी रखे वाले विकल्प का चयन करना है।

इसके बाद आपको पॉप-अप विंडो दिखाई देगा जो आपको टिक बॉक्स का चयन करने को कहा जाएगा। जिसका आपको चयन करना है। इसके बाद आपको आधार ओटीपी जनरेट करें वाले विकल्प का चयन करना है। इसके बाद आपको रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर पर आए ओटीपी को दर्ज करना है।

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इस प्रकार आपका आईटीआर सत्यापित हो जाएगा। जब आईटीआर सत्यापित हो जाता है इसके बाद आपके लेन - देन आईडी के साथ एक संदेश आएगा और ई-फाइलिंग पोर्टल के साथ पंजीकृत आपकी ईमेल आईडी पर एक मेल भेजा जाएगा।