ITR Status: जो टैक्सपेयर्स समय सीमा से पहले आयकर विभाग को आयकर रिटर्न (आईटीआर) जमा करते हैं, वे किसी भी अतिरिक्त टैक्स भुगतान का दावा कर सकते हैं। जिन लोगों ने आयकर रिटर्न दाखिल किया है, उन्हें या तो अपना आईटीआर रिफंड मिल गया है या वे अभी इंतजार कर रहे हैं। आयकर विभाग आयकर रिफंड की स्थिति को जाचने के लिए एक ऑनलाइन टूल की सुविधा देता है। टैक्सपेयर्स आईटीआर भरने के दस दिन बाद से अपने रिफंड का स्टेटस चेक कर सकते हैं। आइए आईटीआर का स्टेटस चेक करने के विषय में जानते हैं।

Advertisement

आईटीआर क्या है

इनकम टैक्स रिटर्न (ITR) एक ऐसा फॉर्म है जिसे भारत के इनकम टैक्स डिपार्टमेंट को सबमिट करना होता है। यह व्यक्ति की कमाई और पूरे साल के दौरान टैक्स का पूरा विवरण होता है। यह एक वित्तीय वर्ष 1 अप्रैल से शुरू और अगले वर्ष 31 मार्च को समाप्त होने के बीच के कमाई है टैक्स का विवरण है।

Advertisement

आईटीआर रिफंड स्थिति

भेज दिया गया: यह स्थिति तब प्रदर्शित होती है जब रिटर्न सफलतापूर्वक भेज दिया गया होता है।

ई-सत्यापन/सत्यापन के लिए प्रस्तुत और लंबित- जब कोई करदाता आयकर रिटर्न दाखिल करता है, लेकिन उसका ई- वेरिफिकेशन नहीं हुआ होता है

सफलतापूर्वक ई-वेरिफाइड/वेरिफाइड- यह स्थिति टैक्सपेयर्स के सबमिशन और आईटीआर के उचित ई-सत्यापन/सत्यापन को दर्शाती है, लेकिन रिटर्न अभी भेजा नहीं गया होता है।

Advertisement

दोषपूर्ण- इस स्थिती में आई-टी विभाग आईटीआर में कोई समस्या देखता है।

समय सीमा समाप्त- यह स्थिति बताती है कि 90 दिनों की अवधि के भीतर टैक्स रिटर्न का भुगतान नहीं किया गया था। करदाता के पास इस मामले में रिफंड का अनुरोध करने का विकल्प है।

इनकम टैक्स रिफंड स्टेटस कैसे चेक करें

ई-फाइलिंग वेबसाइट के माध्यम से

- आधिकारिक वेबसाइट पर जाएं, यह https://www.incometaxindiaefiling.gov.in है।
- पैन, रिसिप्ट संख्या और कैप्चा कोड भरें।
- अपने रिफंड की स्थिति की जांच करने के लिए, 'सबमिट' पर क्लिक करें।
- अब, आपके रिफंड की स्थिती का पता चल जाएगा।

Advertisement

एनएसडीएल वेबसाइट के माध्यम से

- आधिकारिक वेबसाइट पर जाएं, यह https://tin.tin.nsdl.com/oltas/refund-status-pan.html है।
- पैन, निर्धारण वर्ष और कैप्चा भरें।
- रिफंड की स्थिति की जांच करने के लिए, 'आगे बढ़ें' पर क्लिक करें।