No Parking Challan: दिल्ली, मुंबई या अन्य बड़े शहरों में लगातार ट्रैफिक बढ़ता जा रहा है। ट्रैफिक बढ़ने से आम लोगों से लेकर खास लोगों को परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। भीड़-भाड़ वाले इलाकों या मार्केट्स में शॉपिंग के दौरान अक्सर लोग अपनी गाड़ी को सड़क किनारे खड़ी कर देते हैं, इससे भी सड़कों में जाम लग जाता है।
यही कारण है कि दिल्ली जैसे शहरों में बड़ी-बड़ी इमारतों के सामने समेत अन्य कई जगहों पर आपको 'नो पार्किंग जोन' लिखा हुआ बोर्ड मिल जाएगा। हालांकि, लोगों का ध्यान इस ओर नहीं जाने के चलते वे अपनी गाड़ी ऐसी जगहों में पार्क कर देते हैं। 'नो पार्किंग' ज़ोन में वाहन पार्क करना यातायात नियमों का गंभीर उल्लंघन माना जाता है और इसके लिए ट्रैफिक पुलिस चालान भी काटती है।
लेकिन क्या आपको पता है कि नो पार्किंग जोन में गाड़ी खड़ी करने पर कितने का चालान कट सकता है? नहीं पता है तो जान लिजिए वरना मुसीबत में फंस सकते हैं।
दिल्ली में 'नो पार्किंग' पर गाड़ी खड़ी करने पर कितने का चालान कटता है?
राजधानी दिल्ली में बढ़ती आबादी और वाहनों की भारी संख्या के कारण पार्किंग की समस्या लगातार चुनौतीपूर्ण बनी हुई है। ऐसे में, गलत जगह पर गाड़ी खड़ी करने वालों पर दिल्ली परिवहन विभाग कड़ी कार्रवाई करता है। मोटर व्हीकल्स एक्ट के प्रावधानों के तहत, यदि कोई व्यक्ति 'नो पार्किंग' या 'नो एंट्री' क्षेत्र में अपना वाहन खड़ा करता है, तो पहली बार इस नियम का उल्लंघन करने पर 500 रुपये का चालान जारी किया जाता है। वहीं, यदि कोई व्यक्ति यह गलती दोबारा करता है तो जुर्माने की राशि बढ़कर 1,000 रुपये हो जाती है।
ऐसे मामलों में, ट्रैफिक पुलिस को वाहन टो करने का भी अधिकार है। गलत जगह खड़े वाहन को टो किए जाने की स्थिति में, उसे वापस पाने के लिए टोइंग चार्ज चुकाना अनिवार्य होता है। दोपहिया वाहनों के लिए यह शुल्क 100 रुपये निर्धारित है, जबकि चारपहिया वाहनों के लिए 200 रुपये का चार्ज लगता है।
इसके अतिरिक्त, अगर कोई बस टो की जाती है, तो 300 रुपये का शुल्क लगता है। खाली (अनलोडेड) ट्रकों के लिए भी 300 रुपये और सामान से भरे (लोडेड) ट्रकों को छुड़ाने के लिए 400 रुपये बतौर टोइंग चार्ज देने होते हैं।
चालान का पेमेंट कैसे करें?
'नो पार्किंग' चालान का भुगतान करना अब काफी सरल हो गया है। अब ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों तरीकों से चालान का पेमेंट किया जा सकता है। ऑनलाइन भुगतान के लिए, वाहन मालिक दिल्ली ट्रैफिक पुलिस की आधिकारिक वेबसाइट या परिवहन सेवा की वेबसाइट पर अपना वाहन नंबर दर्ज करके चालान जमा कर सकते हैं। वहीं, ऑफलाइन माध्यम से भुगतान करने के इच्छुक लोग दिल्ली ट्रैफिक पुलिस विभाग के प्रॉसिक्यूटिंग ऑफिसर के पास जाकर चालान जमा करवा सकते हैं।
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