नई दिल्ली, मई 30। श्रम एवं रोजगार मंत्रालय ने रविवार को कोविड-19 महामारी के बीच ईपीएफओ (कर्मचारी भविष्य निधि संस्था) और ईएसआईसी (कर्मचारी राज्य बीमा निगम) की तरफ से चलाई जाने वाली सोशल सिक्योरिटी स्कीमों के जरिए श्रमिकों के लिए और अतिरिक्त बेनेफिट्स का ऐलान किया है। इन लाभों में ईएसआईसी के बीमित व्यक्तियों, जिनकी कोविड-19 के कारण मृत्यु हो गई, के आश्रितों के लिए पेंशन शामिल है। इसके अलावा ईपीएफओ द्वारा चलाई जाने वाली समूह बीमा योजना कर्मचारी जमा लिंक्ड बीमा योजना (ईडीएलआई) के तहत अधिकतम बीमा राशि को 6 लाख रुपये से बढ़ाकर 7 लाख रुपये कर दिया गया है।

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बहुत काम आएंगी ये सुविधाएं

श्रम एवं रोजगार मंत्रालय ने कोविड-19 महामारी के कारण मृत्यु की घटनाओं में वृद्धि के कारण कर्मचारियों के परिवार के सदस्यों की सिक्योरिटी के लिए उनका डर और चिंता को दूर करने के लिए ईएसआईसी और ईपीएफओ योजनाओं के माध्यम से अतिरिक्त बेनेफिट्स का ऐलान किया है। मंत्रालय की तरफ से दिए गए एक बयान में कहा गया है कि एम्प्लोयर पर बिना किसी अतिरिक्त लागत के श्रमिकों को बढ़ी हुई सामाजिक सुरक्षा प्रदान करने की मांग की जा रही है।

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अभी क्या है नियम

वर्तमान में ईएसआईसी के तहत बीमित व्यक्तियों (आईपी) की मृत्यु या रोजगार की चोट के कारण अक्षमता के बाद, दैनिक सैलेरी के 90 फीसदी के बराबर की पेंशन उसकी पति या पत्नी और विधवा मां और बच्चों को दी जाती है, जब तक वे 25 वर्ष के नहीं हो जाते। फीमेल चाइल्ड के लिए ये लाभ उसकी शादी तक उपलब्ध रहता है। ईएसआईसी के तहत यह बेनेफिट आई के परिवार के हर उस सदस्य को मिलेगा, जिसका रजिस्ट्रेशन उसके कोविड की चपेट में आने से पहले हो जाएगा।

रखी गयी हैं जो शर्तें

पहली शर्त यह है कि आईपी ईएसआईसी ऑनलाइन पोर्टल पर कोविड-19 पॉजिटिव होने से कम से कम तीन महीने पहले रजिस्टर होना चाहिए, जिससे उसकीमृत्यु हो गयी हो। दूसरे आईपी को मजदूरी के लिए नौकरी दी गयी हो और कोविड होने से बिल्कुल पहले के एक साल में कम से कम 78 दिनों की सैलेरी दी जानी या देय होनी चाहिए। इस योजना को 24 मार्च 2020 से दो साल की अवधि के लिए प्रभावी किया गया है।

ईडीएलआई का नियम

ईपीएफओ की कर्मचारी जमा लिंक बीमा (ईडीएलआई) योजना के तहत, इस योजना के सदस्यों के परिवार के सभी जीवित आश्रित सदस्य उसकी मृत्यु के मामले में ईडीएलआई का लाभ उठाने के पात्र हैं। आने वाले तीन वर्षों में, एक्चुअरी ने अनुमान लगाया है कि पात्र परिवार के सदस्यों को वर्ष 2021-22 से 2023-24 में ईडीएलआई फंड से 2,185 करोड़ रुपये का अतिरिक्त लाभ मिलेगा।

एक साल में 50000 परिवारों को लाभ

इस योजना के तहत मृत्यु के कारण होने वाले क्लेम की संख्या प्रति वर्ष लगभग 50,000 परिवार होने का अनुमान लगाया गया है। इसमें यह कल्याणकारी उपायों से उन श्रमिकों के परिवारों को बहुत सहायता मिलेगी, जिनकी कोविड-19 महामारी के कारण मृत्यु हो गई है। ये उपाय ऐसे परिवारों की महामारी के इस चुनौतीपूर्ण समय में वित्तीय कठिनाइयों से रक्षा करेंगे।