Gold : देश में लगभग हर व्यक्ति गोल्ड को खरीदना चाहता है। यही वजह है कि देश में गोल्ड की बिक्री काफी अधिक होती है। शादियों के सीजन में और फेस्टिवल के सीजन में सोने की खरीददारी काफी अधिक होती है। इस दौरान कई सारे लोग होते है। जो सोने के जेवर खरीदने जाते है। इसके साथ ही गोल्ड कॉइन भी खरीदने जाते है। हालांकि एक सीमा है जिस सीमा तक ही आप सोने को खरीदकर घर पर रख सकते है। सरकार ने सभी लोगों के लिए सोने रखने के लिए नियम बनाएं है। जिसमें मैरिड से लेकर अनमैरिड लोग सभी लोग शामिल है, तो आइए जानते है इन नियम के बारे में सारी डिटेल।
सेंट्रल बोर्ड डारेक्ट टैक्स के अनुसार, अगर आप कमाई करते है और आप अपनी कमाई से सोना को खरीदते है, तो फिर इस सोने पर आपको टैक्स देना होता है। इस सोने को सुरक्षित माना जाता है क्योंकि इसको वैध आय से खरीदा गया है। वही, अगर आप कोई सोने को खरीदते है। मगर उसको अवैध आय से खरीदा गया है, तो फिर इस सोने को अवैध माना जाता है और इस सोने को सरकार जप्त कर सकती है। इसके साथ ही सरकार कार्यवाही भी कर सकती है।
सरकार के नियमों के अनुसार, अगर कोई शादी शुदा महिला है, तो फिर वहां 500 ग्राम तक सोना रख सकती है। वही, ऐसी महिला जिनका शादी नही हुई है। वहां, सोने को 250 ग्राम तक जमा कर रख सकती है।
पुरुषों को भी सोने रखने की सरकार ने परमिशन दी है। पुरुषों को सरकार ने 100 ग्राम तक सोना घर पर जमा करके रखने की छूट दी गई है।
टैक्स लगता है सोने को रखने पर
अगर आप अपने रिश्तेदारों या फिर दोस्तों से सोने को लेते है, तो फिर यह सोना टैक्सेबल नही होता है। लेकिन अगर आप उस सोने को बेचने जाते है, तो फिर इस पर कैपिटल गेन टैक्स लगता है। वही, अगर आप सोने को 3 वर्ष से कम समय के लिए रखने पर इसमें शॉर्ट-कैपिटल गेन टैक्स लगता है। वही, 3 वर्ष से अधिक समय के लिए रखने पर लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन टैक्स लागू होता है। वहीं बेचे गए आय पर इनकम टैक्स के तहत होगी, जो इनडेक्शन फायदा है इसका 20 प्रतिशत है।
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