Flight Ticket Cancellation; DGCA New Rules: पिछले कुछ वर्षों में देश में यातायात को लेकर कई बड़े कदम उठाए गए हैं और कई बड़ी परियोजनाओं को शुरू कर उसे पूरा किया गया है ताकि देश में कनेक्टिविटी की सुविधा बेहतर हो। चाहे वह रेल इंफ्रास्ट्रक्चर को बढ़ाना और वंदे भारत जैसे नई ट्रेनें चलानी हो या फिर सड़क मार्ग के लिए एक से बढ़कर एक हाई टेक्नोलॉजी युक्त एक्सप्रेसवे बनाना हो या फिर मेट्रो रेल नेटवर्क का विस्तार हो या फिर आसमान में हवाई यात्रियों के लिए दर्जनों नए एयरपोर्ट्स का निर्माण कर ऑपरेशनल बनाना हो। साथ में यात्रियों को मिलने वाली सुविधाओं को बेहतर बानाने की कोशिश की गई है। अब इसी दिशा में हवाई यात्रियों के लिए एक खुशखबरी सामने आई है।

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यदि आप ज्यादा हवाई यात्रा करते हैं तो आपके लिए अच्छी खबर है। दरअसल, कई मौकों पर आप तय तारीख पर यात्रा नहीं कर पाते हैं जिसके चलते टिकट कैंसिल कराना पड़ता है और उसके लिए हवाई यात्रियों को भारी नुकसान होता है, लेकिन अब ऐसा नहीं होगा। हवाई टिकट कैंसिल करने पर अब कोई चार्ज नहीं लगेगा। हालांकि, इसके लिए कुछ दिशा-निर्देश और शर्तें निर्धारित की गई हैं।

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ऐसा होने पर टिकट कैंसिलेशन पर नहीं देना होगा चार्ज

न्यूज एजेंसी PTI के हवाले से मिली जानकारी के मुताबिक, नागरिक उड्डयन महानिदेशालय (DGCA) ने टिकट रिफंड से जुड़े नियमों में बड़े बदलाव का प्रस्ताव रखा है। इस प्रस्ताव के अनुसार, फ्लाइट टिकट बुक करने के 48 घंटे के भीतर बिना किसी अतिरिक्त शुल्क के कैंसिल या बदलाव करने पर कोई चार्ज नहीं लगेगा।

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DGCA ने एक नया नियम सुझाया है जिसके तहत एयरलाइंस को यात्रियों को 48 घंटे का 'Look-in Option' देना होगा। इस दौरान यात्री बिना किसी अतिरिक्त चार्ज के टिकट कैंसिल या संशोधित कर सकते हैं। हालांकि, अगर यात्री नई फ्लाइट चुनता है तो उसे उस समय की सामान्य किराया दर (Prevailing Fare) चुकानी होगी। DGCA ने इस ड्राफ्ट सिविल एविएशन रिक्वायरमेंट (CAR) पर सभी हितधारकों (Stakeholders) से 30 नवंबर तक सुझाव मांगे हैं।

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किन टिकटों पर यात्रियों को मिलेगी यह सुविधा

प्रस्ताव के अनुसार, यह सुविधा केवल उन टिकटों पर लागू होगी, जिनकी घरेलू उड़ान की प्रस्थान तिथि बुकिंग से कम से कम 5 दिन बाद हो और अंतरराष्ट्रीय उड़ान की प्रस्थान तिथि बुकिंग से कम से कम 15 दिन बाद हो। 48 घंटे की अवधि बीतने के बाद यात्रियों को बदलाव या कैंसिलेशन पर सामान्य कैंसिलेशन फीस देनी होगी।

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ट्रैवल एजेंट से बुकिंग टिकट पर रिफंड मिलेगा या नहीं?

PTI के मुताबिक, DGCA ने साफ कहा है कि अगर किसी यात्री ने टिकट ट्रैवल एजेंट या ऑनलाइन पोर्टल के जरिए खरीदा है, तो रिफंड की जिम्मेदारी एयरलाइन की होगी, क्योंकि एजेंट एयरलाइन के प्रतिनिधि माने जाएंगे। एयरलाइंस को यह भी सुनिश्चित करना होगा कि रिफंड प्रक्रिया 21 वर्किंग डेज़ के भीतर पूरी हो जाए।

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DGCA ने प्रस्ताव में यह भी कहा है कि अगर किसी यात्री ने सीधे एयरलाइन की वेबसाइट से टिकट बुक किया है और बुकिंग के 24 घंटे के भीतर नाम की स्पेलिंग सुधारने की जरूरत पड़ी, तो एयरलाइन इसके लिए कोई अतिरिक्त शुल्क नहीं ले सकेगी।

मेडिकल इमरजेंसी रिफंड मिलेगा या नहीं?

कई मौकों पर मेडिकल इमेरजेंस को लेकर लोग यात्रा नहीं कर पाते हैं। ऐसे में प्रस्ताव में कहा गया है कि यदि किसी यात्री को मेडिकल इमरजेंसी के कारण हवाई टिकट कैंसिल करना पड़ता है, तो एयरलाइन को या तो रिफंड देना होगा या फिर क्रेडिट शेल जारी करनी होगी, ताकि यात्री बाद में उसी रकम का उपयोग कर सके।