पिछले कुछ दिनों से भारत ही नहीं, कई देशों की एयरलाइन सर्विसों पर दबाव बढ़ गया है। सबसे ज्यादा असर इंडिगो की उड़ानों पर देखने को मिल रहा है। रिपोर्ट्स के मुताबिक, पिछले चार दिनों में 1300 से अधिक फ्लाइटें या तो कैंसिल हुई हैं या घंटों लेट हुई हैं।

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दिल्ली, मुंबई, बेंगलुरु और हैदराबाद जैसे बड़े शहरों के एयरपोर्ट पर यात्रियों को 10 से 12 घंटे तक इंतजार करना पड़ा। कई यात्रियों की फ्लाइट तो 24 घंटे से भी ज्यादा लेट हो गई, जिससे उन्हें भारी मुश्किल का सामना करना पड़ा।

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ऐसी स्थिति में यह जानना बहुत जरूरी है कि DGCA के नियम यात्रियों को क्या अधिकार देते हैं और एयरलाइंस किन सर्विसों को देने के लिए बाध्य होती हैं।

चेक-इन के बाद फ्लाइट लेट हो जाए तो क्या मिलेगा?

DGCA के नियम कहते हैं कि यदि यात्री समय पर एयरपोर्ट पहुंचकर चेक-इन कर चुका है, और उसके बाद फ्लाइट लेट होती है,तो एयरलाइन को यात्रियों को मुफ्त खाना और पानी देना होगा, रेफ्रेशमेंट की सुविधा देनी होगी, यानी चेक-इन होने के बाद आपको खाली इंतजार नहीं करना पड़ेगा, एयरलाइन को आपका ध्यान रखना ही होगा।

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ओवरबुकिंग की स्थिति में क्या अधिकार हैं?

कई बार एयरलाइंस सीटों से ज्यादा टिकट बेच देती हैं। इसे ओवरबुकिंग कहा जाता है। अगर ऐसा होने पर आपको बोर्डिंग से मना किया जाता है, तो एयरलाइन को आपके लिए वेटिंग क्षेत्र और सुविधाओं का इंतज़ाम करना होगा साथ ही अगली उपलब्ध फ्लाइट में यात्रा की व्यवस्था करनी होगी, जब घरेलू उड़ान 6 घंटे से ज्यादा लेट हो अगर फ्लाइट 6 घंटे से अधिक देर से उड़ान भरने वाली है, तो DGCA के अनुसार एयरलाइन को यात्रियों को कम से कम 24 घंटे पहले सूचना देना जरूरी है। 6 घंटे के अंदर दूसरी फ्लाइट की व्यवस्था करनी होगी। अगर यात्री चाहे तो पूरा रिफंड तुरंत दिया जाएगा।

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फ्लाइट 24 घंटे से ज्यादा लेट हो तो क्या मिलेगा?

यदि किसी फ्लाइट में 24 घंटे से अधिक की देरी है, तो नियम यात्रियों को कई सुविधाएं तय करते हैं। एयरलाइन को होटल में ठहरने की सुविधा, खाने-पीने की पूरी व्यवस्था इसके लिए यात्री से कोई चार्ज नहीं लिया जा सकता इसके अलावा, रात की फ्लाइट (रात 8 बजे से सुबह 3 बजे तक) यदि 6 घंटे से ज्यादा लेट हो जाए, तो भी होटल की सुविधा देना एयरलाइन की जिम्मेदारी है।

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यात्रियों को क्या ध्यान रखना चाहिए

अपनी फ्लाइट की अपडेट आधिकारिक ऐप या वेबसाइट पर देखें

बोर्डिंग पास, टिकट और मैसेज का रिकॉर्ड रखें

जरूरत पड़ने पर DGCA शिकायत पोर्टल पर शिकायत दर्ज करें