नई दिल्ली, सितंबर 12। पैनकार्ड कई बेहद ही आवश्यक डाक्यूमेंट्स में से एक हैं। पैनकार्ड को सहायता से बहुत सारे फाइनेंशियल काम निपटाएं का सकते है। पैन कार्ड एक अद्वितीय दस अंकों की अल्फान्यूमेरिक संख्या है जो प्रत्येक व्यक्ति के लिए एक अनिवार्यता है। मगर कई लोग पैनकार्ड के महत्व को नहीं जानते है। आपको एक भारतीय के रूप में पैन कार्ड के बहुत से महत्वपूर्ण विषय भी है। जिसे जानने चाहिए। इन महत्वपूर्ण बात में से एक बात बहुत ध्यान में रखी जाती है।

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ये काम नहीं कर सकता

पैन कार्ड भारत के नागरिक को जारी किए जाते है। मगर एक व्यक्ति को सिर्फ एक ही पैन कार्ड जारी किए जाते है। एक से अधिक कार्ड कार्ड या डुप्लीकेट पैनकार्ड कोई भी व्यक्ति नहीं रख सकता है। यदि कोई व्यक्ति ऐसा करता है तो उसे जुर्माना भरना पड़ सकता हैं। आपको बता दे कि पैनकार्ड में पैन नंबर के साथ साथ व्यक्ति का नाम, जन्म तारीख और फोटोग्राफ होता है।

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जुर्माना लग सकता है

आयकर विभाग की आधिकारिक वेबसाइट के अनुसार एक व्यक्ति एक से अधिक पैनकार्ड नहीं रख सकता है। यदि कोई व्यक्ति एक से अधिक पैन कार्ड रखता है तो उस व्यक्ति पर एक से अधिक पैन कार्ड रखने को लेकर आयकर अधिनियम 1961 की धारा 272बी के तहत 10 हजार रु तक का जुर्माना देना पड़ सकता है।

ऐसे बचें जुर्माने से

वैसे इससे बचने का एक तरीका है। आयकर विभाग के अनुसार किसी व्यक्ति का एक से अधिक पैनकार्ड आवंटित किया गया है तो उसे तुरंत अतिरिक्त पैन कार्ड को सरेंडर कर देना चाहिए। ऐसे में वो व्यक्ति किसी भी प्रकार का जुर्माना लगने से बच सकता है।

पैन कार्ड इस तरह करें सरेंडर

आपको दूसरा पैन कार्ड को सरेंडर करने के लिए इनकम टैक्स की आधिकारिक वेबसाइट पर जाकर सरेंडर फॉर्म डाउनलोड करें इसके बाद फॉर्म फिल करके एनएसडीएल ऑफिस में जमा कर दें। आप इसे एनएसडीएल की वेबसाइट में ऑनलाइन भी जमा कर सकते हैं।