नई द‍िल्‍ली: अब ईपीएफओ आपको साल में कुछ ही महीने भी काम करने पर भी पेंशन देगा। दस साल की सर्विस के बाद नौकरी पेशा लोग इस बात को लेकर आश्वस्त रहते हैं कि 58 साल की आयु के बाद उन्हें ईपीएस के तहत हर माह एक न्यूनतम आय होगी। हालांकि, सीजनल कंपनियों एवं प्रतिष्ठानों में नौकरी करने वाले इस बात को लेकर हमेशा संदेह में रहते हैं कि उन्हें पेंशन मिलेगी या नहीं। कर्मचारी भविष्य निधि संगठन (ईपीएफओ) ने इस चीज को स्पष्ट किया है कि अगर आप सीजनल वर्कर हैं। ऐसे में एक साल में कुछ ही महीने काम करते हैं तो भी 10 वर्ष की सदस्यता के बाद आप पेंशन प्राप्त करने हकदार हैं। इस बात की जानकारी ईपीएफओ ने ईपीएस के तहत मासिक पेंशन के संबंध में ट्वीट करके दी है।ऑनलाइन PF के पैसों की निकासी करने का तरीका जानें यहां ये भी पढ़ें

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ईपीएफओ ने कहा, इन उद्योंगों में काम करने वाले को होगा फायदा
मालूम हो कि ईपीएफओ ने ट्वीट के साथ एक तस्वीर भी लगाई है। जिसमें लिखा है कि जी हां, यदि आप इनमें से किसी भी मौसमी फैक्टरी तथा स्थापनाओं में वर्ष के केवल कुछ ही समय के लिए भी कार्य करते हैं तो आप दस वर्षों की सदस्यता के बाद पेंशन के पात्र हैं। ईपीएफओ ने साथ ही कुछ उद्योग एवं क्षेत्रों का उल्लेख भी किया है। इनमें चाय, चीनी, तारपीन, रबड़, नील, तेल मिलिंग, लाइसेंस वाला नमक, पटसन की गांठे बनाना एवं दबाना, रोजिन, पटाखे, बर्फ, फल, आइसक्रीम उद्योग, चावल मिलिंग, दाल मिलिंग, काजू उद्योग और हौजरी प्रमुख हैं।

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वहीं विभाग ने एक और ट्वीट कर इस चीज को स्पष्ट किया है कि अगर आपने 2016 में केवल चार माह ही काम किया। जिसका अंशदान ईपीएफओ में जमा हुआ तो उसे एक साल माना जाएगा। इस तरह पेंशन प्राप्त करने के लिए कम-से-कम 10 वर्ष की सदस्यता जरूरी है।