EPFO News: अगर किसी पेंशनधारक का पीपीओ नंबर गुम हो गया है तो उसकी पेंशन रुक सकती है। पेंशन रुकने से आदमी की परेशानियां बढ़ सकती हैं। ईपीएफओ एम्पलॉई पेंशन स्कीम के के अंदर आने वाले पेंशनधारकों को एक यूनिक नंबर जारी करता है। इस नंबर को पेंशन पेमेंट ऑर्डर(PPO) कहा जाता है। पीपीओ की मदद से ही पेंशन मिलती है। इस खास नंबर को दोबार आसानी से हासिल किया जा सकता है।
कर्मचारी भविष्य निधि संगठन (EPFO) सभी रिटायर होने वाले कर्मचारियों को पीपीओ नंबर जारी करता है। इस नंबर के बिना पेंशन मिल पाना मुश्किल है। इसलिए सभी पेंशनर्स के पास इसका होना बहुत जरूरी है। ईपीएफओ कर्मचारी की पहचान के लिए यह यूनिक नंबर जारी करता है। इसकी मदद से लाभार्थी पंशन स्टेटस आसानी से चेक कर सकता है। चलिए दोबारा पीपीओ नंबर पाने की प्रक्रिया को समझते हैं।
1. सबसे पहले कर्मचारी भविष्य निधि संगठन की अधिकारिक वेबसाइट https://www.epfindia.gov.in/site_en/index.php पर जाएं
2. यहा होम पेज से 'ऑनलाइन सर्विसेज' सेक्शन में 'Pensioners Portal' के विकल्प को चुने
3. आपके सामने एक नया पेज खुलेगा। यहा 'Know Your PPO No' के विकल्प पर क्लिक करें
4. यहां आपको अपना वह अकाउंट नंबर भरना होगा जिसमें पेंशन आती है। पीएफ नंबर से भी काम चल सकता है
5. डिटेल्स भरने के बाद सबमिट बटन पर क्लिक करें
6. इस प्रक्रिया के बाद आपकों आपका पीपीओ नंबर स्क्रीन पर दिखेगा
- 12 अंकों का यह यूनिक नंबर आपके लिए रेफरेंस का काम करता है
- इस के माध्यम से सेंट्रल पेंशन अकाउंटिंग ऑफिस में संपर्क किया जाता है
- PPO नंबर की मदद से एक बैंक से दूसरे बैंक में ट्रासफर हो सकती है पेंशन खाता
- पेंशन संबंधित किसी भी शिकायत में आता है काम
- पेंशन स्टेटस की जानकारी के लिए पीपीओ की होती है जरूरत
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