EPFO Denied Aadhaar As DOB Documet: ईपीएफओ यानी एम्प्लॉई प्रोविडेंट फंड ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा आधार कार्ड को डॉक्यूमेंट की लिस्ट से बाहर कर दिया गया है। गौरतलब है कि ईपीएफओ इंडिया के मजदूर और रोजगार मंत्रालय के अंतर्गत आता है। ईपीएफओ यानी कर्मचारी भविष्य निधि संगठन ने अब आधार कार्ड को डॉक्यूमेंट की तरह स्वीकारने से इनकार कर दिया है। ऑर्गनाइजेशन के मुताबिक अब आधार कार्ड का इस्तेमाल किसी की डेट ऑफ बर्थ यानी जन्मतिथि के वेरिफिकेशन के लिए नहीं किया जाएगा।

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आज जहां पर आधार कार्ड लगभग सभी सरकारी योजनाओं के लिए जरूरी बना हुआ है, वहीं ईपीएफओ ने इसे डॉक्यूमेंट मानने से साफ मना कर दिया है। आईए जानते हैं ऐसा क्यों है और इसकी जगह आप कौन से ऐसे दस्तावेज इस्तेमाल कर सकते हैं, जो की एम्प्लॉई प्रोविडेंट फंड ऑर्गेनाइजेशन द्वारा मान्य हैं।

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मिल रही जानकारी के मुताबिक अगर आपको एम्प्लॉई प्रोविडेंट फंड अकाउंट में अपने जन्मतिथि बदलनी है, तो उसके लिए आधार कार्ड मान्य नहीं होगा। आप की जानकारी के लिए बता दें कि आधार कार्ड के अलावा भी कई ऐसे दूसरे डॉक्यूमेंट है, जिन्हें आप ईपीएफओ को देकर अपनी जन्मतिथि सही करवा सकते हैं।

अगर आपको ऐप में अपनी डेट ऑफ बर्थ बदलना है, तो आपको जन्म और मृत्यु रजिस्ट्ररा के द्वारी जारी किया गया प्रमाण पत्र चाहिए होगा। आपको बता दें कि आपके जन्म प्रमाण पत्र को ईपीएफ के द्वारा एक सही दस्तावेज माना जाता है और इसकी मदद से आपकी डेट ऑफ बर्थ चेंज हो सकती है।

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इसके अलावा अगर आपके पास किसी मान्यता प्राप्त सरकारी बोर्ड या फिर किसी यूनिवर्सिटी की मार्कशीट है, तो भी आप बड़ी आसानी से अपनी डेट ऑफ बर्थ सही करवा सकते हैं। इसके अलावा आप स्कूल लीविंग टच सर्टिफिकेट या फिर ट्रांसफर सर्टिफिकेट का इस्तेमाल करके भी अपनी डेट ऑफ बर्थ में बदलाव करवा सकते हैं।

इसके अलावा आप एसएससी प्रमाण पत्र जिसमें आपकी डेट ऑफ बर्थ और नाम लिखा हो उसका इस्तेमाल करके भी बड़ी आसानी से ऐप में अपना नाम चेंज करवा सकते हैं।

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अगर आपके पास या भी नहीं है तो आप केंद्र और राज्य सरकार संगठनों के सर्विस रिकॉर्ड पर आधारित सर्टिफिकेट से भी चेंज करवा सकते हैं। इसके अलावा कई और तरीके हैं, जिनसे दूसरे दस्तावेजों के जरिए भी ईपीएफ अकाउंट में डेट ऑफ बर्थ चेंज की जा सकती है।

अगर पासपोर्ट का इस्तेमाल करते हैं तो भी बड़ी आसानी से इसे प्रूफ के तौर पर पेश करके ईपीएफओ में अपनी जन्मतिथि चेंज करवा सकते हैं। इसके अलावा इनकम टैक्स डिपार्टमेंट द्वारा जारी किया गया पैन कार्ड भी आपकी डेट ऑफ बर्थ वेरिफिकेशन के लिए इस्तेमाल किया जा सकता है।

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आप केंद्र और राज्य सरकार के द्वारा जारी किए गए मेडिक्लेम कार्ड या फिर सर्टिफिकेट, जिसमें आपकी फोटो और डेट ऑफ बर्थ हो उसे भी वेरिफिकेशन के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं।

यूनिक आइडेंटिफिकेशन अथॉरिटी ऑफ इंडिया ने कहा है कि आधार कार्ड इसकी खूबियों के कारण कार्ड धारक के लिए पहचान के प्रमाण और एड्रेस के प्रमाण के रूप में इस्तेमाल किया जा सकता है। लेकिन इन सभी खूबियों के बावजूद भी आधार कार्ड को जन्म तिथि के प्रमाण पत्र के रूप में इस्तेमाल नहीं किया जा सकता है।

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