Loan : यदि आपने किसी बैंक से या फिर वित्तीय संस्थान से लोन लिया है और क्या आप लोन को भुगतान करने के लिए परेशान किया जा रहा है। क्या आपसे जो लोन रिकवरी एजेंट है। गलत व्यवहार कर रहा है, तो फिर यह जो खबर हैं। आपके बहुत काम की है। आपके पास भी कुछ कानून ने अधिकार दिए हैं जिनकी आप सहायता ले सकते है और उनकी शिकायत कर सकते हैं। चलिए जानते हैं इसके बारे में सारी डिटेल।

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आगाह कर चुकी हैं रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया

बता दें भारतीय रिजर्व बैंक (आरबीआई) ने सभी जो बैंक हैं। उनको अपने लोन रिकवरी एजेंट हैं। उनके व्यवहार सुधारने के लिए कहा था। आरबीआई ने इस बारे में बैंक और वित्तीय संस्थानों के लिए एक नया सर्कुलर जारी किया हैं।

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ऐसे करें शिकायत लोन रिकवरी एजेंट की

अगर कोई लोन रिकवरी एजेंट हैं। जो आपके साथ गलत व्यवहार करता है, तो फिर आप अधिक चिंता करने और डरने की जरूरत नहीं हैं। बल्कि इसके लिए आपको उनके खिलाफ आवाज उठाना चाहिए। इस मामले पर आरबीआई ने कुछ नियम बनाएं हैं। इनके तहत अगर कोई बैंक ग्राहक को लोन के पैसे न चुकाने लोन नहीं चुकाने की स्थिति में डराता हैं या फिर बैंक रिकवरी एजेंट उनको धमकाता हैं, तो फिर आप उसको शिकायत पुलिस से कर सकते हैं। बैंक ऑफिसर या फिर जो लोन रिकवरी एजेंट हैं वो डिफॉल्टर को सुबह 7 से शाम 7 बजे के बीच में कॉल कर सकता हैं। घर पर आने का जो समय हैं वो समय भी यही होगा। अगर जो बैंक प्रतिनिधि हैं वो ऐसा नही करता हैं, तो फिर आप उनके खिलाफ शिकायत दर्ज करवा सकते हैं।

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नियम क्या है

अगर आपने लोन लिया हैं और आपने दो ईएमआई भुगतान नहीं किया हैं, तो फिर बैंक आपको रिमाइंडर भेजता है। अगर आपने होम लोन लिया है और आपने उसकी लगातार तीन किश्तों का भुगतान नहीं किया है, तो फिर बैंक आपको कानूनी नोटिस भेजता हैं। बैंक चेतावनी देता हैं उसके बाद अगर व्यक्ति ईएमआई का भुगतान नहीं करता है, तो फिर बैंक उसको डिफॉल्टर घोषित करता हैं। इसके बाद बैंक जो हैं ग्राहक से लोन रिकवरी घोषित करता हैं। बैंक इसके लिए नॉन-ज्यूडिशियल रूट इसकी भी मदद लेता हैं और दूसरा ज्यूडिशियल का भी मदद लेता हैं। आरबीआई हैं उसके दिशानिर्देश के मुताबिक, लोन की रिकवरी के दौरान ग्राहकों के कानूनी अधिकार हैं और ग्राहक के दायित्वों का सम्मान किया जाना चाहिए।

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