Driving Licence New Rules 2024: अगर आप ड्राइविंग लाइसेंस बनवाने जा रहे हैं तो यह खबर आपके लिए है। अब ड्राइविंग लाइसेंस के लिए आपको आरटीओ ऑफिस के चक्कर नहीं लगाने पड़ेंगे।
सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय ने भारत में ड्राइविंग लाइसेंस प्राप्त करने के लिए नए नियमों की घोषणा की है।
इन नियमों के अनुसार अब 1 जून से आरटीओ में ड्राइविंग टेस्ट देने की जरूरत नहीं होगी। आपको बता दें कि सिर्फ यही नियम नहीं बदला है बल्कि फीस में भी बदलाव हुआ है।
यहां पर देना होगा ड्राइविंग टेस्ट
आपको 1 जून से ड्राइविंग लाइसेंस प्राप्त करने के लिए आरटीओ की बजाए प्राइवेट ड्राइविंग प्रशिक्षण केंद्रों में ड्राइविंग टेस्ट देना होगा।
इन ट्रेनिंग सेंटर को ही टेस्ट ऑर्गनाइज करने और सर्टिफिकेट जारी करने का अधिकार होगा। आपको बता दें कि इस नियम के अलावा भी कई नियमों में बदलाव हुआ है।
इतनी भरनी होगी ड्राइविंग लाइसेंस बनवाने के लिए फीस
इस लाइसेंस के लिए अलग-अलग फीस को निर्धारित किया गया है। नए नियमों के अनुसार, शिक्षार्थी लाइसेंस जारी करने के लिए फॉर्म 3 के साथ 150 रुपये फीस देनी होगी।
वहीं, अगर आप लर्नर लाइसेंस बनवाना चाहते हैं तो फीस 50 रुपए है। इसके अलावा अंतरराष्ट्रीय ड्राइविंग परमिट जारी करने की फीस 1000 रुपये और परमिट में दूसरे वाहन को जोड़ने की फीस 500 रुपये निर्धारित की गई है।
ड्राइविंग टेस्ट फीस 300 रुपये और लाइसेंस जारी करने की 200 रुपये फीस है। वहीं, पुराने ड्राइविंग लाइसेंस को अपडेट कराने के लिए 200 रुपये और लास्ट डेट के बाद आवेदन करने पर 300 रुपये के साथ-साथ 1,000 एक्स्ट्रा फीस देनी होगी।
इसके अलावा अगर आप ड्राइविंग लाइसेंस में मौजूद किसी जानकारी में कोई बदलाव चाहते हैं तो इसके लिए 200 रुपये शुल्क देना होगा।
ड्राइविंग लाइसेंस बनवाने का प्रोसेस
आपको बता दें कि सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय ने आवेदन प्रक्रिया में कोई भी बदलाव नहीं किया है और आप चाहें तो सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय की आधिकारिक वेबसाइट पर जाकर अप्लाई कर सकते हैं या फिर ऑफलाइन आवेदन के लिए नजदीकी आरटीओ ऑफिस में संपर्क कर सकते हैं।
नय नियमों के अनुसार ओवरस्पीडिंग पर इतना भरना होगा जुर्माना
यदि कोई नाबालिग गाड़ी चलाते हुए पकड़ा जाता है तो 25,000 रुपये के जुर्माने का प्रावधान है। वहीं,1 जून 2024 से निर्धारित गति से अधिक स्पीड में गाड़ी चलाने पर 1,000 से 2,000 रुपये का जुर्माना लगाया जाएगा और अगर कोई नाबालिग गाड़ी चलाते हुए पकड़ा जाता है तो ऐसा करने पर नाबालिग का 25 साल की उम्र तक लाइसेंस नहीं बनाया जाएगा और गाड़ी के मालिक का भी रजिस्ट्रेशन कैंसिल करने का भी नियम है।
इसके अलावा गाड़ियों से होने वाले प्रदूषण को कम करने को लेकर भी सरकार ने एक और गाइडलाइन जारी की है जिसमें 900,000 पुराने सरकारी वाहनों को चरणबद्ध तरीके से हटाए जाएंगे और कुछ बदलाव भी किए जाएंगे।
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