Government Scholarship: हरियाणा सरकार ने डॉ. अंबेडकर मेधावी छात्रवृत्ति योजना नाम से एक छात्रवृत्ति कार्यक्रम शुरू किया है, जिसका उद्देश्य राज्य के छात्रों को वित्तीय सहायता प्रदान करना है। यह योजना पात्र विद्यार्थियों को सालाना 12,000 रुपये तक की सहायता प्रदान करती है, ताकि यह तय हो सके कि वित्तीय बाधाओं के कारण उनकी शिक्षा बाधित न हो।

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2024-25 सत्र के लिए आवेदन की अवधि अब खुली है, जिससे छात्रों को इस अवसर का लाभ उठाने का स्वागत है। राज्य सरकार का यह कदम अपने युवाओं, विशेष रूप से वंचित बैकग्राउंड के युवाओं के शैक्षिक प्रयासों का समर्थन करने की अपनी प्रतिबद्धता को दर्शाता है।

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इस छात्रवृत्ति योग्यता के लिए अकेडमिक परफ़ॉर्मेंस और सामाजिक-आर्थिक स्थिति के आधार पर निर्धारित की जाती है। अनुसूचित जाति (एससी) श्रेणी से संबंधित शहरी छात्रों को 10वीं कक्षा में 70 प्रतिशत, 12वीं में 75 प्रतिशत और ग्रेजुएशन में 65 प्रतिशत अंक प्राप्त करने चाहिए। ग्रामीण एससी छात्रों के लिए 10वीं में 60 प्रतिशत, 12वीं में 70 प्रतिशत और ग्रेजुएशन में 60 प्रतिशत अंक होना जरूरी है।

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शहरी क्षेत्रों में रहने वाले पिछड़ा वर्ग-ए (बीसी) के छात्रों के लिए 10वीं कक्षा में 70 प्रतिशत अंक अहम हैं, जबकि उनके ग्रामीण समकक्षों के लिए 60 प्रतिशत अंक आवश्यक हैं। पिछड़ा वर्ग-बी शहरी छात्रों या लड़कियों को 10वीं कक्षा में 80 प्रतिशत अंक प्राप्त करने चाहिए, और ग्रामीण छात्रों को इस योजना के लिए विचार किए जाने के लिए 75 प्रतिशत अंक प्राप्त करने चाहिए।

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डॉ. अंबेडकर छात्रवृत्ति के तहत दी जाने वाली वित्तीय सहायता शिक्षा के स्तर के अनुसार अलग-अलग होती है। पात्र उम्मीदवारों को 10वीं कक्षा पास करने के बाद 8,000 रुपये मिलेंगे, जबकि एससी आवेदकों को 12वीं कक्षा पूरी करने पर 8,000 रुपये से 10,000 रुपये के बीच मिल सकते हैं।

ग्रेजुएशन होने पर छात्र आगे की पढ़ाई के लिए 9,000 रुपये से 12,000 रुपये तक की वार्षिक छात्रवृत्ति के लिए पात्र होते हैं। योजना में निर्दिष्ट किया गया है कि आवेदक की वार्षिक पारिवारिक आय 4 लाख रुपये से अधिक नहीं होनी चाहिए ताकि यह तय किया जा सके कि सहायता वास्तविक ज़रूरतमंदों तक पहुंच सके।

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डॉ. अंबेडकर मेधावी छात्रवृत्ति योजना के लिए आवेदन करने के लिए छात्रों को अपने आवेदन के साथ कई दस्तावेज जमा करने होंगे। इनमें परिवार की आय का प्रमाण पत्र, आवासीय प्रमाण पत्र, बैंक पासबुक, आईडी कार्ड या वर्तमान अध्ययन कक्षा का प्रमाण, मार्कशीट और परिवार की आईडी शामिल है। इन दस्तावेजों का संग्रह यह सुनिश्चित करता है कि छात्रवृत्ति योग्य उम्मीदवारों को दी जाए, जिससे कार्यक्रम की अखंडता बनी रहे।

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सरल पोर्टल (https://saralharyana.gov.in/) के माध्यम से संचालित इस योजना में खंड शिक्षा अधिकारी सगीर अहमद पात्र छात्रों को ऑनलाइन आवेदन करने के लिए प्रोत्साहित करते हुए नज़र आए। अहमद ने मेधावी लेकिन आर्थिक रूप से वंचित छात्रों की शिक्षा यात्रा का समर्थन करने में योजना के महत्व पर ज़ोर दिया। यह पहल समाज के सभी वर्गों के लिए शिक्षा के अवसरों को बढ़ाने के हरियाणा सरकार के व्यापक लक्ष्य के अनुरूप है।

हरियाणा सरकार की डॉ. अंबेडकर मेधावी छात्रवृति योजना आर्थिक रूप से कमजोर वर्गों के छात्रों की शैक्षिक आकांक्षाओं का समर्थन करने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है। वित्तीय सहायता प्रदान करके सरकार का लक्ष्य यह तय करना है कि प्रत्येक मेधावी छात्र को वित्तीय बाधाओं से बाधित हुए बिना उच्च शिक्षा प्राप्त करने का अवसर मिले। यह पहल न केवल व्यक्तिगत छात्रों की सहायता करती है, बल्कि राज्य की समग्र शैक्षिक उन्नति में भी योगदान देती है।