नयी दिल्ली। पैन को आधार से लिंक करने की समय सीमा 31 दिसंबर तक की है। यानी इसमें आज के बाद केवल तीन दिन बाकी हैं। ध्यान रहे कि आयकर कानून के अनुसार अगर पैन को इस तारीख तक आधार से लिंक नहीं किया गया तो आपका पैन निष्क्रिय हो जाएगा। हालाँकि सरकार ने अभी 'निष्क्रिय' शब्द की व्याख्या नहीं की है, जबकि इस बारे में नियम जुलाई 2019 के बजट में संशोधित किया गया था। यह बदलाव 1 सितंबर 2019 से प्रभावी हो गया था। बजट 2019 के दस्तावेजों के अनुसार पैन विवरण का उपयोग करके पहले किए गए लेनदेन की वैधता को सुरक्षित करने के लिए कानून में संशोधन किया गया था। इस संशोधन से पहले नियम यह था कि यदि पैन को अधिसूचित समय सीमा से पहले आधार के साथ नहीं जोड़ा गया तो तो पैन 'अमान्य' हो जाएगा। आइये जानते हैं कि पैन को आधार से लिंक न करने पर क्या हो सकता है।
पैन को आधार से लिंक न करने पर आपके इससे जुड़े काम रुक सकते हैं। हालांकि सरकार की तरफ से निष्क्रिय शब्द की साफ जानकारी न दिये जाने के कारण जानकार मानते हैं कि सरकार को अभी यह स्पष्ट करना है कि 31 दिसंबर के बाद आधार से लिंक करने के बाद पैन को फिर से सक्रिय किया जा सकता है या किसी व्यक्ति को एक बार फिर से पैन के लिए आवेदन करना होगा। मगर यह स्पष्ट है कि यदि पैन को आधार से लिंक नहीं किया गया तो यह माना जाएगा कि उसके पास पैन नहीं है।
ऑनलाइन लिंकिंग के लिए इनकम टैक्स विभाग की वेबसाइट https://www.incometaxindiaefiling.gov.in/home पर जायें। उस पर बायीं तरफ आपको लिंक आधार लिखा दिखेगा। इस पर क्लिक करने पर एक पेज खुलेगा, जिस पर अपना पैन, आधार और आधार में लिखा हुआ अपना नाम दर्ज करें। अगर आपके आधार कार्ड में सिर्फ जन्म का साल लिखा है, तो आपको इसके लिए दिए गये ऑप्शन पर टिक लगाना होगा। इसके बाद कैप्चा कोड डालें और लिंक आधार का बटन क्लिक करें। इसके बाद कन्फर्मेशन पेज खुलेगा। इस पर पैन और आधार की लिंकिंग के सफलतापूर्वक होने के बारे में लिखा होगा।
आप अपने मोबाइल से एसएमएस के जरिये भी पैन और आधार को लिंक करवा सकते हैं। यह वेबसाइट के मुकाबले काफी आसान तरीका है। केवल एक एसएमएस के जरिये आप इन दोनों को लिंक कर सकते हैं। इसका तरीका यह है कि सबसे पहले UIDPAN लिखें फिर स्पेस दें और 12 अंकों वाला आधार नंबर लिखें और फिर स्पेस दें और 10 अंकों वाला पैन नंबर दर्ज करें और उसे 567678 या 56161 मैसेज कर दें। फॉर्मेट को ऐसे समझें UIDPAN।
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