नई दिल्ली, जुलाई 12। इनकम टैक्स रिटर्न को फाइल करते समय टैक्सपेयर्स को कुछ बातों का ध्यान देना बहुत जरुरी होता है। आपकी छोटी सी भूल आपके रिटर्न को रोक सकती है। सबसे पहले तो ध्यान देने वाली बात यह है कि कभी भी ये मत सोचे की रिटर्न फाइल करने की डेट बढ़ेगी। जरूरी नहीं है कि हर बार डेट बढ़े ही। इनकम टैक्स रिटर्न भरने की डेडलाइन 31 जुलाई है। वित्त वर्ष 2021-22 और एसेसमेंट ईयर 2022-23 के लिए इनकम टैक्स भरने का सिलसिला चालू हो गया है।
भारत के लोगों को अंतिम समय में काम को जल्दी निपटाने की आदत है। कुछ लोग तो ऐसे भी होते हैं जो यह सोच के बैठे रहते है कि पिछले साल डेट बढ़ी थी तो इस साल भी डेडलाइन बढ़ेगी। आप को इस भ्रम में बिल्कुल नहीं रहना चाहिए क्योंकि अगर डेडलाइन नहीं बढी तो आप रिफंड नहीं पा पाएंगे।
अधिकतर रिफंड इसलिए रुक जाता है क्योंकि आवेदक ने अपना बैंक डिटेल्स सही नहीं भरा होता है। आपको बैंक से जुड़ी जानकारी को जरूर दो बार या तीन बार चेक कर लेनी चाहिए। आपका बैंक अकाउंट पैन से लिंक होना बहुत जरूरी है। अगर आपका पैन बैंक अकाउंट से लिंक नहीं है तो आप फटाफट इसे लिंक करा ले, अभी समय है। आयकर विभाग बैंक से जुड़ी जानकारी ठीक करने का एक मौका देता है।
अगर आपने पहले ही रिफंड भर दिया है तो आपको डेडलाइन खत्म होने से पहले भी रिफंड मिल सकता है। लाखो लोगो के रिफंड की कार्यवाही आयकर विभाग ने शुरू कर दी है। आयकर विभाग ने लोगों से अपील भी की थी कि लोग डेडलाइन का इंतजार न करें पहले ही रिटर्न फाइल कर दे, इससे आपको रिफंड जल्दी मिलेगा। साथ ही साथ इनकम टैक्स डिपार्टमेंट ने कहा था कि डेडलाइन के टाइम तक भीड़ बहुत ज्यादा बढ़ जाती है जिसके कारण रिफंड में देरी होती है।
आप इनकम टैक्स की अधिकारिक वेबसाइट http://www.incometax.gov.in पर जाकर यूजर आईडी और पासवर्ड डाल के अपने रिफंड का स्टेटस जान सकते है।
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