Delhi hikes PUC Charges: दिल्लीवालों के लिए एक जरूरी खबर आ गई है। दिल्ली सरकार ने 13 साल बाद पॉल्यूशन चेकिंग सर्टिफिकेट दरों में बढ़ोतरी की है। दिल्ली के परिवहन मंत्री कैलाश गहलोत ने इस बता की जानकारी दी है कि पेट्रोल, सीएनजी या एलपीजी दोपहिया और तिपहिया वाहनों के को अब प्रदूषण सर्टिफिकेट लेने के लिए 80 रुपये खर्च करना पड़ेगा।
अब इतना देना होगा पैसा
परिवहन मंत्री कैलाश गहलोत ने जानकारी दी है कि दो और तीन पहिया वाहनों के लिए शुल्क 60 रुपये से बढ़ाकर 80 रुपये कर दिया गया है, जबकि चार पहिया वाहनों के लिए शुल्क 80 रुपये से बढ़ाकर 100 रुपये कर दिया गया है।
वहीं, पेट्रोल और सीएनजी से चलने वाले चार पहिया वाहनों के लिए पीयूसी सर्टिफिकेट के लिए अब 110 रुपये और डीजल वाहनों के लिए 140 रुपये का शुल्क लगेगा।
पहले पीयूसी सर्टिफिकेट के लिए देने होते थे इतने पैसे
इससे पहले पेट्रोल और सीएनजी से चलने वाले दोपहिया और तीन पहिया वाहनों के मामले में प्रदूषण जांच का चार्ज 60 रुपये था। चार पहिया वाहनों (पेट्रोल वाले) के लिए यह 80 रुपये और डीजल से चलने वाले चार पहिया वाहनों के लिए 100 रुपये था।
समाचार एजेंसी पीटीआई के अनुसार, दिल्ली सरकार शहर की वायु गुणवत्ता बनाए रखने और यह सुनिश्चित करने के लिए प्रतिबद्ध है कि सभी वाहन आवश्यक प्रदूषण मानकों को पूरा कर रही है। इसके लिए ही ये पैसे बढ़ाए गए हैं।
अगर नहीं है आपके पास पॉल्यूशन कंट्रोल सर्टिफिकेट
अगर आपके पास पॉल्यूशन कंट्रोल सर्टिफिकेट नहीं है तो आपको 10 हजार रुपये का चलान भरना होगा। पीयूसी सर्टिफिकेट को आप एक साल तक के लिए बनवा सकते हैं। बाइक के लिए पॉल्यूशन सर्टिफिकेट तीन महीने के लिए वैलिड होता है। पॉल्यूशन सर्टिफिकेट बनवाने के लिए आप पीयूसी सेंटर पर जा सकते हैं। इसके अलावा आप किसी भी पेट्रोल पंप पर जांच करवा कर सर्टिफिकेट बनवा सकते हैं।
More Articles
- दिल्ली मेट्रो अपडेट: आज से सभी स्टेशन खुले, भीड़ से बचने के लिए अपनाएं ये स्मार्ट टिप्स
- दिल्ली मेट्रो अलर्ट: आज 18 स्टेशन बंद, घर से निकलने से पहले चेक करें ये जरूरी अपडेट
- ITR डेडलाइन: रिफंड अटकने से बचाना है तो अभी चेक करें AIS और TIS, वरना होगी परेशानी
- Redington Share Price: शानदार नतीजों के दम पर 10% उछला शेयर, खरीदारी का सही समय?
- अदाणी एंटरप्राइजेज ने एयरलाइन लॉन्च की अटकलों को किया खारिज, कहा- रिपोर्ट्स निराधार
- भारी बारिश का अलर्ट: बाढ़ में डूबी कार को स्टार्ट न करें, क्लेम पाने का सही तरीका जानें