Delhi Lok Adalat on September 13: देश की राजधानी दिल्ली में गाड़ी चलाने वालों के लिए एक बड़ी खुशखबरी आई है। गाड़ी चलाने के ऊपर अक्सर ट्रैफिक चालान बकाया रहते हैं तो उनके लिए ये शानदार मौका है जिसमें वो फिल कर सकते हैं।

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दिल्ली ट्रैफिक पुलिस और दिल्ली स्टेट लीगल सर्विसेज अथॉरिटी ने मिलकर 13 सितंबर 2025 को नेशनल लोक अदालत का आयोजन करने का फैसला किया है। इस दिन गाड़ी मालिक अपने चालान को छूट और आसान प्रोसेस के साथ भर पाएंगे।

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सात जगहों पर लगेगी अदालत

यह लोक अदालत एक साथ दिल्ली के सात बड़े कोर्ट कॉम्प्लेक्स में आयोजित होगी। इनमें शामिल हैं -

पटियाला हाउस

कड़कड़डूमा

तीस हजारी

राउज एवेन्यू

द्वारका

साकेत

रोहिणी

इन सभी जगहों पर अदालत सुबह 10 बजे से शाम 4 बजे तक चलेगी। इस दौरान वाहन चालक अपने बकाया चालान का निपटारा करा सकेंगे।

कैसे होगा चालान निपटारा?

लोक अदालत में हिस्सा लेने के लिए सबसे पहले वाहन मालिकों को अपने चालान या नोटिस की जानकारी लेनी होगी। इसके लिए दिल्ली ट्रैफिक पुलिस की वेबसाइट पर सुविधा दी गई है।

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यह प्रक्रिया 8 सितंबर से शुरू हो चुकी है। हर दिन 60 हजार चालान डाउनलोड किए जा सकते हैं। कुल मिलाकर अदालत से पहले 1.8 लाख चालान डाउनलोड किए जा सकेंगे। इतना ही नहीं, कोर्ट में लंबी लाइन से बचने के लिए वाहन मालिकों को ऑनलाइन टोकन रजिस्ट्रेशन भी कराना होगा।

किन दस्तावेजों की जरूरत पड़ेगी?

लोक अदालत में पहुंचने से पहले वाहन मालिकों को जरूरी दस्तावेज साथ रखने होंगे। इनमें शामिल हैं -

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चालान या नोटिस की प्रिंटेड कॉपी

गाड़ी का रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट (RC)

वैध पहचान पत्र (जैसे आधार कार्ड, पासपोर्ट या ड्राइविंग लाइसेंस)

अगर ये कागज आपके पास तैयार रहेंगे तो अदालत में आपका काम जल्दी हो जाएगा।

क्यों खास है यह मौका?

नेशनल लोक अदालत का उद्देश्य यह है कि गाड़ियों से जुड़े चालान और नोटिस का निपटारा आसान हो सके। सामान्य दिनों में चालान भरने में समय और परेशानी ज्यादा होती है, लेकिन लोक अदालत में यह प्रक्रिया तेज और सुविधाजनक रहती है। साथ ही यहां चालान राशि में छूट भी दी जाती है। इससे न सिर्फ वाहन मालिकों को राहत मिलती है, बल्कि अदालतों का बोझ भी काफी हद तक कम होता है।