Delhi Lok Adalat Date: दिल्ली के लाखों वाहन चालकों के लिए राहत भरी खबर है। अगर आपका ट्रैफिक चालान अब तक लंबित है और आप उसे भरने में देरी कर रहे हैं, तो अब आपके पास उसे कम रकम में निपटाने का शानदार मौका है। दरअसल, राजधानी दिल्ली में एक बार फिर लोक अदालत (Lok Adalat) लगने जा रही है, जहां पुराने चालान निपटाए जाएंगे और लोगों को जुर्माने में बड़ी राहत मिलेगी।

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8 नवंबर को होगी लोक अदालत

दिल्ली की अगली लोक अदालत 8 नवंबर 2025 (शनिवार) को आयोजित की जाएगी। इस दिन हजारों लोगों के चालान सुलझाए जाएंगे। ट्रैफिक पुलिस और दिल्ली विधिक सेवा प्राधिकरण मिलकर इस कार्यक्रम का संचालन करेंगे। इस बार 31 जुलाई 2025 के बाद जारी चालान निपटाए जाएंगे। यानी जिन लोगों के चालान इस तारीख के बाद कटे हैं, वे इस लोक अदालत का फायदा उठा सकते हैं।

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कहां-कहां होगी सुनवाई

लोक अदालत दिल्ली की लगभग सभी प्रमुख अदालतों में लगाई जाएगी ताकि लोगों को सुविधा मिल सके। इनमें शामिल हैं:

तीस हजारी कोर्ट

पटियाला हाउस कोर्ट

कड़कड़डूमा कोर्ट

साकेत कोर्ट

रोहिणी कोर्ट

द्वारका कोर्ट

राउज एवेन्यू कोर्ट

आप अपनी लोकेशन के हिसाब से नजदीकी कोर्ट में जाकर चालान निपटा सकते हैं।

पहले करें ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन

लोक अदालत में चालान माफ या सेटल कराने के लिए पहले से रजिस्ट्रेशन कराना जरूरी है। इसके लिए आपको राष्ट्रीय विधिक सेवा प्राधिकरण (NALSA) की वेबसाइट पर जाकर आवेदन करना होगा। रजिस्ट्रेशन करते समय वाहन का नंबर, चालान की जानकारी और जरूरी दस्तावेज अपलोड करने होंगे। इसके बाद आपको एक टोकन नंबर जारी किया जाएगा, जिसके बिना कोर्ट में एंट्री नहीं मिलेगी।

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इन मामलों में मिलेगी राहत

लोक अदालत में कई सामान्य ट्रैफिक उल्लंघनों पर चालान माफ या कम रकम में सेटल हो जाते हैं, जैसे -

बिना हेलमेट वाहन चलाना

सीट बेल्ट न लगाना

रेड लाइट जंप करना

गलत पार्किंग

स्पीड लिमिट तोड़ना

मोबाइल पर बात करते हुए ड्राइविंग

प्रदूषण प्रमाणपत्र या दस्तावेज अधूरे होना

इन मामलों में नहीं मिलेगी राहत

कुछ गंभीर मामलों में लोक अदालत राहत नहीं देती। इनमें शामिल हैं -

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नशे में वाहन चलाना

नाबालिग द्वारा ड्राइविंग

हिट एंड रन केस

बार-बार ट्रैफिक नियम तोड़ना

आपराधिक या कोर्ट में लंबित मामले

अगर आपका चालान अब तक पेंडिंग है, तो यह मौका आपके लिए बिल्कुल सही है। बस रजिस्ट्रेशन समय पर करें और 8 नवंबर को टोकन लेकर लोक अदालत पहुंचें। इससे न केवल आपका चालान आसानी से निपट जाएगा, बल्कि भारी जुर्माने से भी छुटकारा मिल जाएगा।