नई दिल्ली: रिलायंस इंडस्ट्रीज लिमिटेड (आरआईएल) और फ्यूचर रिटेल लिमिटेड (एफआरएल) के बीच हुए सौदे पर एक बार फिर संकट मंडरा रहे हैं। आज यानी सोमवार को दिल्ली हाईकोर्ट ने किशोर बियानी की अगुवाई वाले फ्यूचर रिटेल लिमिटेड (एफआरएल) की उस याचिका को खारिज कर दिया, जिसमें अमेजन को सिंगापुर की आर्बिट्रेशन कोर्ट के फैसले के बारे में बाजार नियामक सेबी और कॉम्पिटिशन कमीशन ऑफ इंडिया (सीसीआई) जैसी वित्तीय संस्थाओं को पत्र लिखने से मना करने की अपील की गई थी।
बता दें कि एफआरएल ने अपनी याचिका में अमेजन को इस सौदे में दखल देने से रोकने की मांग की थी। दिल्ली हाईकोर्ट में जस्टिस मुक्ता गुप्ता ने एफआरएल की दलील को खारिज कर दिया। अमेजन ने सिंगापुर की मध्यस्थता अदालत का हवाला देते हुए बीएसई- सेबी समेत कई अथॉरिटी से आरआईएल-एफआरएल सौदे को मंजूरी ना देने की मांग की है।
24,713 करोड़ रुपए में हुआ था सौदा
रिलायंस इंडस्ट्रीज लिमिटेड ने अगस्त में किशोर बियानी के फ्यूचर ग्रुप को खरीदने की घोषणा की थी। यह सौदा 24,713 करोड़ रुपए में हुआ था। इस सौदे के तहत फ्यूचर ग्रुप का रिटेल, होलसेल, लॉजिस्टिक्स एंड वेयरहाउसिंग कारोबार रिलायंस को मिलेगा। रिलायंस रिटेल वेंचर्स लिमिटेड और रिलायंस रिटेल एंड फैशन लाइफस्टाइल लिमिटेड ने फ्यूचर ग्रुप के इन कारोबारों को खरीदा है। रिलायंस ने देश में रिटेल कारोबार के विस्तार के लिए यह सौदा किया था।
जानकारी के लिए बता दें कि अमेजन ने फ्यूचर ग्रुप-रिलायंस रिटेल सौदे के खिलाफ सिंगापुर की मध्यस्थता अदालत में केस दायर किया था। इस मामले में मध्यस्थता अदालत ने अमेजन के पक्ष में फैसला देते हुए सौदे पर अंतरिम रोक लगा दी थी। इसके अलावा अमेजन ने बाजार नियामक सेबी, स्टॉक एक्सचेंज और सीसीआई को पत्र लिखकर मध्यस्थता अदालत के फैसले को ध्यान में रखकर कार्यवाही करने को कहा था।
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