DA Hike: केंद्र सरकार ने डीए में 2% की बढ़ोतरी का ऐलान किया था। जोकि 1 जनवरी से लागू किया गया। केंद्रीय कर्मचारियों को जनवरी, फरवरी और मार्च 2025 से डीए एरियर का भुगतान किया गया और साथ ही उनके आखिरी महीने का वेतन भी दिया गया।
डीए बढ़ोतरी अब 53% से बढ़कर 55% पर है। आप ये आसानी से कैलकुलेशन की मदद से समझ सकते हैं कि 2% की डीए में बढ़त से आपके पीएफ अकाउंट और ग्रेज्युटी के पैसे में कितना इजाफा होगा।
PF में कितनी होगी बढ़ोतरी? (Dearness Allowance Hike)
सरकार के DA बढ़ाने से जीपीएफ यानी जनरल प्रोविडेंट फंड भी बढ़ेगा क्योंकि ये बेसिक सैलरी और डीए जोड़कर बनता है, लेकिन यह फायदा सिर्फ उन कर्मचारियों को मिलेगा जो 2003 से पहले नौकरी कर रहे थे। नए कर्मचारी, जो NPS (New Pension Scheme) में आते हैं, उन्हें इसका फायदा नहीं मिलेगा।
इसे कैलकुलेशन से समझें-
मान लीजिए, अगर किसी कर्मचारी की बेसिक सैलरी 40,000 रुपये है। तो जब DA 53% पर था, तब सैलरी 61,200 रुपये बनती थी। (कुल सैलरी यानी = 40,000 रुपये + (40,000 का 53%)= 40,000+ 21,200 जोकि कुल 61,200 रुपये)
इसमें 6% GPF कटौती होती थी यानी 3,672 रुपये। (GPF कटौती 6% = 61,200 का 6% = 3,672 रुपये हुआ)
आपको बता दें कि कर्मचारी की कुल सैलरी (बेसिक + DA) का 6% हिस्सा हर महीने उसकी जनरल प्रोविडेंट फंड (GPF) में जमा होता है।
डीए में 2% बढ़ोतरी के बाद (dearness allowance hike calculation)
2% की डीए में बढ़त के बाद अब DA 55% हुआ है, तो सैलरी बढ़कर 62,000 रुपये हो गई। (कुल सैलरी = 40,000 + ( 40,000 का 55%) = 40,000 + 22,000 = 62,000 रुपये)
इसके साथ ही इसमें, GPF कटौती 6% = 62,000 का 6% = 3,720 रुपये हुआ।
इससे हर महीने जीपीएफ में 3,720 - 3,672 यानी 48 रुपये की ज्यादा बचेंगे।
रिटायरमेंट में मिलने वाली ग्रेच्युटी में फायदा
महंगाई भत्ता बढ़ने से रिटायरमेंट पर मिलने वाली ग्रेच्युटी भी ज्यादा मिलेगी। यानी अगर किसी कर्मचारी की सैलरी 61,200 रुपये थी (बेसिक सैलरी 40,000 + 53% DA), तो 35 साल की नौकरी के बाद उसे 12,35,769 रुपये की ग्रेच्युटी मिलती थी।
लेकिन, DA अब बढ़कर 55% हो गया है तो सैलरी 62,000 होगी (बेसिक सैलरी 40,000 + 55% DA) ऐसे में 35 साल की नौकरी के बाद ग्रेच्युटी बढ़कर 12,51,923 रुपये हो जाएगी। इसके अलावा इस बार DA बढ़ने से मेडिकल अलाउंस, कन्वेयंस अलाउंस, बोनस, LTA (लीव ट्रैवल अलाउंस), रिइंबर्समेंट, HRA (हाउस रेंट अलाउंस) पर कोई बदलाव नहीं होगा।
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