नयी दिल्ली। टीवी देखने वालों के लिए बहुत बड़ी खुशखबरी है। अगर आप डी2एच ग्राहक हैं तो आपका बिल काफी सस्ता हो जायेगा। क्योंकि आपको अब बहुत सारे चैनल मुफ्त में देखने को मिलेंगे। दरअसल डीटीएच सर्विस प्रोवाइडर डी2एच ने अपने ग्राहकों के लिए नया नेटवर्क कैपिसिटी फी या एनसीएफ स्लैब शुरू किया है। इस नये स्लैब के तहत आपको जीएसटी रहित 150 रुपये के शुल्क पर हर महीने 200 से अधिक चैनल देखने को मिलेंगे। जी हां नये स्लैब में आपको 220 चैनल देखने को मिलेंगे। अगर 220 चैनल देखना चाहते हैं तो आपको 160 रुपये का एक्स्ट्रा चार्ज देना होगा। इस चार्ज में जीएसटी शामिल नहीं है। आपकी जानकारी के लिए बता दें कि डी2एच के नये शु्ल्क ट्राई ने 1 मार्च से लागू कर दिये हैं। बता दें कि डिश टीवी की डी2एच को टाटा स्काइ और एयरटेल डिजिटल टीवी से कड़ी चुनौती मिल रही है। इसीलिए डी2एच ने यह कदम उठाया। इसका सीधा लाभ डी2एच ग्राहकों को मिलेगा।
बता दें कि ग्राहकों को फायदा पहुँचाने वाले ट्राई के नये नियमों के अनुसार डीटीएच सर्विस कंपनियों को ग्राहकों को 130 रुपये (इसमें जीएसटी शामिल नहीं है) मासिक के भुगतान पर 200 फ्री-टू-एयर देने होंगे। 200 फ्री चैनल देखने के लिए ग्राहकों को 130 रुपये के साथ 23.40 रुपये का जीएसटी चुकाना होगा। यानी कुल 153.40 रुपये प्रति महीने के भुगतान पर आपको 200 मुफ्त देखने मिलेंगे। वहीं 150 रुपये के साथ 27 रुपये का जीएसटी चुकाने पर आपको 220 फ्री-टू-एयर एसडी चैनल मिलेंगे। मगर यदि आप 220 से ज्यादा चैनल देखना चाहें तो आपको 150 रुपये के अलावा 160 रुपये हर महीने अधिक देने होंगे।
नये एनसीएफ स्लैब में ग्राहकों को अब 200 से ज्यादा चैनल देखने के लिए जीएसटी के बिना 160 रुपये का हर महीने का अतिरिक्त भुगतान नहीं करना पड़ेगा। इसमें आपके पास जीएसटी सहित 153.40 रुपये या फिर जीएसटी 177 रुपये का स्लैब चुनने का ऑप्शन होगा। मगर यदि आप 220 से ज्यादा चैनल सब्सक्राइब करना चाहें तो इसके लिए आपको 177 रुपये के साथ ही हर महीने 160 रुपये (जीएसटी रहित) का भुगतान करना पड़ेगा।
इसके अलावा एक से अधिक कनेक्शन लेने वाले ग्राहकों को हर कनेक्शन के लिए प्रति महीने 50 रुपये भुगतान करने होंगे। ट्राई ने 1 जनवरी 2020 को नयी टैरिफ पॉलिसी जारी की थी। उसमें ट्राई ने साफ किया था कि केबल टीवी ऑपरेटर एक प्लेटफॉर्म पर सभी फ्री टू एयर चैनलों के लिए हर महीने 160 रुपये से ज्यादा नहीं वसूल सकेंगे। इसके अलावा 12 रुपये से अधिक शुल्क वाला कोई भी चैनल किसी बुके का हिस्सा नहीं होगा। यानी ग्राहकों को नये टैरिफ नियमों से कई तरह से लाभ मिलेगा।
यह भी पढ़ें - हो गया टीवी देखना सस्ता, एक चैनल के लिए 1 रुपये से कम करना होगा खर्च
More Articles
- भारी बारिश का अलर्ट: बाढ़ में डूबी कार को स्टार्ट न करें, क्लेम पाने का सही तरीका जानें
- Manipal Health IPO: ₹9,275 करोड़ का बड़ा दांव, क्या आपको अप्लाई करना चाहिए?
- ITR फाइल करने का आज आखिरी मौका: क्या आज के बाद लगेगा जुर्माना? जानें बचने का तरीका
- US Fed का फैसला आज रात: क्या भारतीय बाजार में आएगी बड़ी हलचल? जानें ट्रेडर्स के लिए खास रणनीति
- GST QRMP स्कीम: PMT-06 पेमेंट में 35% चालान चुनें या सेल्फ-असेसमेंट? ब्याज से बचने का पूरा गणित
- ITR फाइलिंग की डेडलाइन: 31 जुलाई से पहले निपटा लें ये जरूरी काम, वरना होगा नुकसान