PAN-Aadhaar Link : अगर 31 मार्च 2023 से पहले आपने अपने पैन को आधार नंबर से लिंक नहीं किया तो आपका स्थायी खाता नंबर (पैन) 1 अप्रैल से निष्क्रिय हो जाएगा। पैन को आधार से लिंक करने की आखिरी तारीख कई बार बढ़ाई जा चुकी है। इन दो अहम दस्तावेजों को लिंक करने की तारीख केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड (सीबीडीटी) की तरफ से कई बार बढ़ाई गयी है। 31 मार्च 2022 तक बिना किसी चार्ज के पैन और आधार को लिंक करने की अनुमति दी गई थी। हालांकि, जिन्होंने ऐसा नहीं किया उन्हें 30 जून 2022 तक 500 रुपये की लेट फीस के साथ पैन-आधार लिंक करने की अनुमति दी गई।
इसके बाद 30 जून 2022 को फिर से लेट फीस बढ़ाई गयी। इसे 31 मार्च 2023 तक के लिए बढ़ा कर 1000 रु कर दिया गया। यानी इस समय पैन-आधार लिंकिंग के लिए लेट फीस 1000 रुपये है। इसका मतलब है कि अगर आप चाहें तो 1000 रुपये के जुर्माना पर 31 मार्च तक अपने पैन और आधार को लिंक कर सकते हैं। इससे आपका पैन निष्क्रिय होने से बच जाएगा।
पहले भी कई बार सीबीडीटी ड्यू डेट से पहले अपने पैन और आधार को लिंक करने को लोगों से कह चुका था। हाल ही में आयकर विभाग ने एक ट्वीट किया था, जिसके अनुसार पैन और आधार को लिंक करने की अंतिम तिथि करीब आ गयी है। आईटी अधिनियम, 1961 के अनुसार, सभी पैनधारकों को (जो छूट की कैटेगरी में नहीं आते हैं) 31.3.23 से पहले अपने पैन और आधार को लिंक करना जरूरी है। वरना फिर 1 अप्रैल 2023 से अनलिंक्ड पैन निष्क्रिय हो जाएगा। आप 1000 रुपये का चार्ज देकर पैन और आधार को इस लिंक (http://www.incometax.gov.in) पर लिंक कर सकते हैं।
पैन-आधार लिंकिंग का काम कुछ ही मिनटों में किया जा सकता है। साथ ही बहुत कम समय में आप ये भी चेक कर सकते हैं कि आपका पैन और आधार लिंक है या नहीं। पैन-आधार लिंक स्टेटस चेक करने के लिए, आपको आयकर ई-फाइलिंग वेबसाइट (incometax.gov.in) पर 'लिंक आधार स्टेटस' टैब करना होगा। स्टेटस चेक करने के लिए सीधा लिंक (https://eportal.incometax.gov.in/iec/foservices/#/pre-login/link-aadhaar-status) हम आपके साथ शेयर कर रहे हैं।
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