नई दिल्ली: आप अपने प्रॉविडेंट फंड (पीएफ) में से पैसा निकालना चाहते हैं और आपके पास यूनिवर्सल अकाउंट नंबर (यूएएन) नहीं तो आपको घबराने की जरूरत नहीं है। अब आप आसानी से बिना यूएएन नंबर के भी बैलेंस निकाल जान सकते हैं। EPF अकाउंट में KYC को कैसे करें ऑनलाइन अपडेट ये भी पढ़ें
कई बार ऐसा होता है कि यूएएन नंबर जनरेट नहीं करने या इस नंबर को भूल जाने के कारण कर्मचारियों को अपने ईपीएफ बैलेंस की जांच करने और पीएफ खाते से पैसे निकालने में काफी चिंता का सामना करना पड़ता है। लेकिन अब परेशान होने की जरुरत नहीं। यूएएन, अर्थात यूनिवर्सल अकाउंट नंबर (यूएएन) एक 12 अंकों का यूनिक नंबर होता है। यह नंबर ईपीएफ सदस्य को आवंटित किया जाता है। यह एक स्थाई नंबर होता है और एक सदस्य के पूरे जीवनकाल तक वैध होता है।
यूएएन नंबर को कर्मचारी का नियोक्ता जनरेट कर सकता है। नौकरी बदलने के मामले में, पूर्व में आवंटित यूएएन ही नियोक्ता द्वारा प्रदान किया जा सकता है। यूएएन के जरिए कर्मचारी बिना नियोक्ता की मदद लिए कभी भी अपना पीएफ बैलेंस पता कर सकता है और पीएफ अकाउंट से निकासी कर सकता है। वहीं, बिना यूएएन के भी कर्मचारी अपने पीएफ बैलेंस को चेक कर सकता है और अकाउंट से निकासी कर सकता है।
- सबसे पहले आपको epfindia.gov.in पर जाकर लॉग-इन करना होगा।
- अब "Click Here to Know your EPF Balanc" लिंक पर क्लिक करना होगा।
- अब आप epfoservices.in/epfo/ पर रीडायरेक्ट हो जाएंगे। अब आपको "Member Balance Information" टैब पर क्लिक करना होगा।
- अब आपको अपना राज्य चुनना होगा और अपने ईपीएफओ ऑफिस लिंक पर क्लिक करना होगा।
- अब आपको अपना पीएफ अकाउंट नंबर, नाम और रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर दर्ज करना होगा।
- अब आपको सबमिट पर क्लिक करना होगा। अब आपको अपना पीएफ बैलेंस स्क्रीन पर दिखाई देगा।
दूसरी तरफ ये भी बता दें कि यदि आपके पास यूएएन नंबर नहीं है, तो आपको पीएफ अकाउंट से निकासी के लिए एक पीएफ निकासी फॉर्म भरना होगा और इसे स्थानीय पीएफ ऑफिस में जाकर जमा करना होगा। मालूम हो कि ईपीएफ सदस्य को इसके लिए इंटरनेट के माध्यम से आधार-बेस्ड नया समग्र क्लेम फॉर्म या नॉन-आधार समग्र क्लेम फॉर्म डाउनलोड करना होगा। अब आप यह फॉर्म भरकर पीएफ अकाउंट से आंशिक या पूर्ण निकासी कर सकते हैं। इपीएफ अकाउंट से पूर्ण निकासी कर्मचारी उस स्थिति में कर सकते हैं, जब उनका रिटायरमेंट हो गया हो या कर्मचारी दो महीने से अधिक समय से बेरोजगार हो। यदि कोई ईपीएफ सदस्य एक महीने तक बेरोजगार रहता है, तो वह पेंशन फंड से अपनी कुल पीएफ राशि के 75 फीसद हिस्से की निकासी कर सकता है।
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