नयी दिल्ली। अगर आप सस्ता फ्लैट खरीदने की योजना बना रहे हैं तो आपके लिए एक अच्छी खबर है। दरअसल बहुत जल्द ही फ्लैट की कीमतों में गिरावट देखने को मिल सकती है। ये गिरावट बेंगलुरु में देखने को मिलेगी। क्योंकि मंगलवार को कर्नाटक सरकार ने 21 लाख रुपये से 35 लाख रुपये तक की प्रॉपर्टी के लिए रजिस्ट्रेशन स्टांप ड्यूटी 5 फीसदी से घटा कर 3 फीसदी कर दी है। कर्नाटक सरकार ने ये फैसला रियस एस्टेट सेक्टर को फायदा पहुंचाने के लिए लिया है। इतना ही नहीं राज्य सरकार ने, उन लोगों के लिए जो पहली बार पंजीकृत हो रहे हैं, 20 लाख रुपये तक की प्रॉपर्टी पर स्टांप ड्यूटी को 5 फीसदी से घटाकर 2 फीसदी कर दिया है।
मुख्यमंत्री ने लिया फैसला
ये फैसला मुख्यमंत्री बी एस येदियुरप्पा की अध्यक्षता में एक बैठक के दौरान लिया गया। ये बैठक स्टांप एंड रजिस्ट्रेशन डिपार्टमेंट की प्रगति की समीक्षा करने के लिए रखी गई थी। बता दें कि ऐसा अनुमान है कि कोरोनावायरस के कारण लगाए गए लॉकडाउन की वजह से वित्त वर्ष 2020-21 के लिए स्टांप एंड रजिस्ट्रेशन डिपार्टमेंट के राजस्व लक्ष्य में 3,524 करोड़ रुपये की कमी आएगी। 2020-21 के लिए विभाग का राजस्व लक्ष्य 12,655 करोड़ रुपये है।
इन शहरों के ग्राहकों को मिलेगा फायदा
कर्नाटक सरकार के इस फैसले का लाभ अर्ध-शहरी इलाकों के अलावा मैसूर, मंगलुरु, हुबली-धारवाड़, बेलगावी, कालाबुरागी में घर खरीदारों को मिलने की उम्मीद है। कम स्टांप ड्यूटी से निम्न और मध्यम-आय वर्ग के घर खरीदारों के पंजीकरण की मात्रा में वृद्धि की उम्मीद है।
क्या होगी है स्टांप ड्यूटी
स्टांप ड्यूटी एक तरह का टैक्स है जो दस्तावेजों पर लगाया जाता है। जब आप प्रॉपर्टी खरीदते-बेचते हैं, (जब प्रॉपर्टी किसी एक के पास से दूसरे के पास जाती है) तो एक तरह का टैक्स सरकार को दिया जाता है। इसी टैक्स को स्टांप ड्यूटी या स्टांप शुल्क कहा जाता है। बता दें कि आवासीय प्रॉपर्टी के अलावा कमर्शियल, फ्रीहोल्ड और लीजहोल्ड प्रॉपर्टी भी ये टैक्स लिया जाता है। विभिन्न राज्यों में इस टैक्स की दर अलग अलग हो सकती है।
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