नई दिल्ली, जुलाई 20। सरकार ने पिछेल साल देश की सभी गाड़ियों में हाई सिक्योरिटीज नंबर प्लेट अनिवार्य किया था। केन्द्र ने सभी राज्य सरकारों को भी प्रेदेश में सभी गाड़ियों पर हाई सिक्योरिटी नंबर प्लेट लगवाने के लिए प्रयास करने को कहा था। पंजाब के परिवहन विभाग ने एक ऐसा कानून लागू किया है। जो प्रदेश में हाई सिक्योरिटी नंबर प्लेट लगाने को बढ़ावा देगा। पंजाब सरकरा ने फैसला लिया है कि बिना हाइ सिक्योरिटी नंबर प्लेट के ना तो पुरानी गाड़ीयों की आरसी किसी के नाम ट्रांसफर होगी ना ही नई गाड़ीयों की आरसी जारी होगी। सरकार ने इस कानून को सख्ती से लागू करने के आदेश दिए हैं।
अभी भी अधिकतर वाहनों पर हाई सिक्योरिटी प्लेट देखने को नहीं मिल रहा है। पहले गाड़ी खरीदने के बाद नंबर को ऑनलाइन अप्रूवल के लिए डाला जाता था, नंबर अप्रूव होने के बाद आप किसी भी डिजाइन के प्लेट के साथ नंबर गाड़ी पर लगाते थे। लेकिन अब सरकार ने नियम बदल दिए है, नए नियम के तहत अब किसी भी डिजाइन और नंबर फांट के साथ नंबर प्लेट मान्य नहीं होगा। वाहन धारक को सरकार के नए मानक वाले नंबर प्लेट ही लगवाने होंगे। पंजाब सरकार ने साफ कहा है कि सभी गाड़ियों पर हाई सिक्योरिटी नंबर प्लेट लगाना जरूरी है, किसी दुसरे प्रदेश के गाड़ी की आरसी को पंजाब में ट्रांसफर करने से पहले मानक के अनुरूप नंबर प्लेट लगवाने होंगे।
पंजाब राज्य के लुधियाना शहर के डिप्टी एसपी मनजीत सिंह ने बताया कि परिवहन विभाग ने नई तबदीली की है, एसपी ने बताया कि गाड़ियों का आरसी ट्रांसफर कराने से पहले हाइ सिक्योरिटी नंबर प्लेट लगवाना होगा जिसके बाद ही ट्रांसफर की अप्रूवल की जायेगी। मान लीजिए अगर आप दिल्ली या हरियाणा की गाड़ी को खरीद रहें है तो, उसकी आरसी आपके नाम तभी ट्रांसफर होगी जब उस गाड़ी का नंबर प्लेट हाई सिक्योरिटी का होगा। नंबर प्लेट लगवाने के बाद ही आपको आरसी ट्रांसफर के लिए अप्लाई करना होगा। नंबर अप्रूव होने के बाद ही आरसी की कार्यवाही आगे बढ़ेगी।
हाल ही में सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय और दिल्ली परिवहन विभाग ने सभी वाहनों के लिए एक रंग-कोडित प्लेट के साथ एक उच्च सुरक्षा पंजीकरण प्लेट लगवाना अनिवार्य कर दिया है। एचएसआरपी नंबर प्लेट नहीं लगाने पर आपको जुर्माना भरना पड़ेगा। जुर्माने की राशि 5000 से रु. 10000 रुपए तक हो सकती है।
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