नयी दिल्ली। कोरोना संकट के बाद बेरोजगारी काफी बढ़ी है। देश के कई राज्यों में बड़ी संख्या में युवा बेरोजगार हो गए। लॉकडाउन में ढील के बाद हालात धीरे-धीरे बेहतर होते जा रहे हैं मगर फिर भी बहुत से युवाओं के सामने रोजगार का संकट खड़ा है। ऐसे में एक राज्य सरकार ने बेरोजगारी भत्ते की शुरुआत की है। इसके लिए 30 नवंबर तक ही आवेदन किया जा सकता है। आइए जाने हैं कौन कर सकता है आवेदन और कितना मिलेगा पैसा।
हरियाणा में बेरोजगारी भत्ते के लिए अप्लाई प्रोसेस शुरू कर दी गई है। बेरोजगारी भत्ते के लिए आवेदकों को 30 नवंबर तक फाइल जमा करानी होगी। वहीं भत्ते के लिए सरल केंद्र पर ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। आपकी जानकारी के लिए बता दें कि केवल उन लोगों को बेरोजगारी भत्ता दिया जाएगा जो 3 साल से रोजगार कार्यालयों में रजिस्टर्ड हैं। वहीं जिन लोगों को पहले से ये भत्ता मिल रहा है उन्हें भी एक शपथ पत्र दाखिल करना होगा, जो सरपंच और वार्ड पार्षद से वेरिफाई होना चाहिए। बिना शपथ पत्र के ऐसे लोगों का भत्ता रुक सकता है।
हरियाण सरकार 12वीं से पोस्ट ग्रेजुएशन तक पास कर चुके उन युवाओं को बेरोजगारी भत्ता देती है जो बेरोजगार होते हैं। जहां तक पैसों का सवाल है तो बता दें कि 12वीं कर चुके युवाओं को हर महीने 900 रुपये मिलते हैं, जबकि ग्रेजुएशट और पोस्ट ग्रेजुएशट होल्डर युवाओं को 1500 रु की रकम हर महीने दी जाती है। इसका प्रोसेस ये है कि रोजगार कार्यालय में आपके रजिस्ट्रेशन के बाद जब 3 साल पूरे हो जाएंगो तो आपको एक फाइल दाखिल जमा करनी होती है। इसका वेरिफिकेशन किया जाता है। युवाओं को 35 साल तक उम्र तक बेरोजगारी भत्ते की रकम मिलती है।
सबसे पहले तो बेरोजगारी भत्ते के लिए 21 से 35 साल की आयु वाले युवा ही आवेदन कर सकेंगे। इसके अलावा रोजगार कार्यालय में आपके रजिस्ट्रेशन को 3 साल पूरे होना जरूरी है। तीसरी जरूरी चीज आपके परिवार की सालाना इनकम अधिकतम 3 लाख रु नहीं होनी चाहिए वरना आपको ये भत्ता नहीं मिलेगा। पहले ऑनलाइन आवेदन करें और फॉर्म को एक प्रिंट निकालें। फिर इसके बाद फॉर्म के प्रिंट के साथ कई जरूरी डॉक्यूमेंट्स अटैच करके एक फाइल बना कर रोजगार कार्यालय में जमा कराएं। इन जरूरी डॉक्यूमेंट्स में आधार कार्ड, हरियाणा का निवास प्रूफ, जाति का प्रमाण पत्र, एजुकेशन के डॉक्यूमेंट्स, बैंक अकाउंट पासुबक और राशन कार्ड की कॉपी शामिल हैं। इसके साथ आपको 2 फोटो भी चाहिए होंगे।
जैसा कि बताया जा चुका है कि रजिस्ट्रेशन के 3 साल पूरा करने वालों को ही बेरोजगारी भत्ता दिया जाएगा। ऐसे आवेदकों को 30 नवंबर तक फाइल जमा करनी होगी। फिर विभाग की तरफ से वेरिफिकेशन होगी। उसके बाद ही आपको बेरोजगारी भत्ता दिया जाएगा।
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