Property : भारत में जनसंख्या में दिनों दिन इजाफा होते जा रहा हैं। लोगों के लिए ऐसे में रहने के लिए घर कम पड़ रहे हैं। जिस वजह से लोग रहने के लिए खेतो की तरफ भाग रहे हैं। आज के समय में ऐसी कई सारी जगहें हैं। जहां पर पहले खेती हुआ करती थी लेकिन आज उसमें इमारतें बन गई हैं।

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आज के समय में दिनों दिन खेती का आकार सिकड़ता जा रहा है। अब बड़े शहरों में रहने के लिए काफी कम जगह बची हुई है। इस वजह से कई सारे लोग है जो छोटे शहर की तरफ रुख कर रहे हैं।

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वहां पर वे खेती की जमीन को खरीद रहे है और घर बना रहे हैं। अगर आप भी खेती की जमीन खरीदे हैं और घर बनाने का सोच रहे हैं तो फिर आपको थोड़ा सावधान होने की जरूरत है। आपको घर बनाने से पहले एक बार नियम कानून जरूर पढ़ लें। कहीं ऐसा न हो कि बाद में घर गिराना पड़े।

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खेती की भूमि में घर बनाना इतना भी आसान नहीं है। जितना आपको लगता है। आपका खेती में मालिकाना हक है फिर भी आप खेत में घर नहीं बना सकते हैं। जब तक आपको सरकार की तरफ से परमिशन नहीं मिलती है। इसके लिए कुछ नियम है आइए जानते हैं उसके बारे में।

ऐसी भूमि जिसमें फसलों का उत्पादन किया जाता है। वो सब खेती योग्य भूमि में आती है। इनमें हर वर्ष फसल का उत्पादन किया जाता है। आम तौर पर कृषि भूमि क्षेत्र के हिस्से के रूप में परिभाषित किया गया जो जमीन स्थायी चरागाहों, फसलों और कृषि आदि के इस्तेमाल के लिए उपयोग की जाती है।

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खेती के योग्य भूमि पर घर बनाने की परमिशन नहीं है। अगर आप खेती योग्य भूमि में घर बनाते हैं तो फिर भूमि खरीददार को भूमि का कन्वर्जन कराना होता है। उसके बाद ही खेती की भूमि पर घर बनवा सकते हैं।

कनवर्जन का नियम कुछ ही प्रदेश में है। जब खेती की जमीन को आवास में बदला जाता है तो फिर कुछ अन्य शुल्क का भुगतान करना होता है।

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कनवर्जन के लिए कुछ जरूरी दस्तावेजों की जरूरत होती है। इसके लिए जमीन के मालिक का पहचान पत्र होना आवश्यक है। इसके साथ ही फसलों का रिकार्ड, किरायदारी, मालिकाना हक भी जरूरी है।

सेल डीड और म्यूटेशन डीड, गिफ्ट पार्टिशन डीड अगर भूमि तोहफे में मिली है तो फिर होना चाहिए। इतना ही नहीं इसके साथ ही म्यूनिसिपल काउंसिल या ग्राम पंचायत से एनओसी की भी आवश्यकता होती है।

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इसके साथ ही लैंड यूटिलाइजेशन प्लान, सर्वे मैप, लैंड रेवेन्यू की रसीद भी मांगी जाती है साथ ही जमीन पर कोई बकाया नहीं होना चाहिए और जमीन पर कोई मुकदमा नहीं होना चाहिए।