NPS Premature Exit: क्या आपको लगता है कि NPS में पैसा डालने के बाद वह 60 साल की उम्र तक पूरी तरह लॉक हो जाता है? अगर हाँ, तो यह खबर आपके लिए है। दरअसल, जरूरत पड़ने पर आप NPS अकाउंट को समय से पहले भी बंद कर सकते हैं। लेकिन यहां एक नियम ऐसा है, जिसे जानना बेहद जरूरी है। अगर इसे नहीं समझा, तो पूरा पैसा निकालने की उम्मीद टूट सकती है।
NPS में क्या सच में 60 साल से पहले पैसा नहीं निकलता?
NPS यानी नेशनल पेंशन सिस्टम एक लॉन्ग टर्म रिटायरमेंट स्कीम है। इसका मकसद आपके रिटायरमेंट के लिए बड़ा फंड तैयार करना है। इसलिए आमतौर पर लोग मानते हैं कि इसमें जमा पैसा 60 साल से पहले नहीं निकाला जा सकता। लेकिन सच्चाई यह है कि जरूरत पड़ने पर आप NPS से प्री-मैच्योर एग्जिट (Premature Exit) ले सकते हैं। हालांकि, पैसा निकालने के कुछ तय नियम हैं और इन्हें समझना बहुत जरूरी है।
सबसे बड़ा सवाल: कब मिलेगा 100% पैसा?
यही वह नियम है, जिसके बारे में सबसे ज्यादा कन्फ्यूजन रहता है। अगर प्री-मैच्योर एग्जिट के समय आपके NPS खाते में कुल जमा रकम (ब्याज समेत) ₹2.50 लाख या उससे कम है, तो आपको पूरी 100% रकम एक साथ (Lumpsum) मिल सकती है। इस स्थिति में आपको कोई Annuity (पेंशन प्लान) खरीदने की जरूरत नहीं होती। यानी आपका पूरा पैसा सीधे आपके खाते में आ सकता है।
लेकिन अगर ₹2.50 लाख से सिर्फ 1 रुपया भी ज्यादा हुआ तो? यहीं पर ज्यादातर लोग गलती कर बैठते हैं। मान लीजिए आपके NPS खाते में ₹2,50,001 हैं। यानी सिर्फ एक रुपया ज्यादा। ऐसी स्थिति में आप पूरी रकम एक साथ नहीं निकाल पाएंगे।
नियम के मुताबिक-
कुल फंड का कम से कम 80% Annuity (पेंशन प्लान) में लगाना होगा।
केवल 20% रकम ही एकमुश्त (Lumpsum) निकाल सकते हैं।
यानी अगर आपको पूरा पैसा तुरंत चाहिए, तो यह संभव नहीं होगा।
आसान उदाहरण से समझिए:
उदाहरण 1:
अगर आपके NPS खाते में ₹2.40 लाख हैं।
पूरा ₹2.40 लाख निकाल सकते हैं।
Annuity खरीदने की जरूरत नहीं है।
उदाहरण 2:
अगर आपके खाते में ₹3 लाख हैं।
लगभग ₹2.40 लाख (80%) से Annuity खरीदनी होगी।
केवल ₹60,000 (20%) ही एकमुश्त मिलेंगे।
यही नियम हर उस व्यक्ति पर लागू होता है, जो 60 साल से पहले NPS से बाहर निकलना चाहता है।
आखिर Annuity क्या होती है?
Annuity एक तरह का पेंशन प्लान होता है। जब आप अपनी रकम का तय हिस्सा Annuity में लगाते हैं, तो उसके बदले आपको हर महीने या तय समय पर पेंशन मिलती रहती है। सरकार ने यह नियम इसलिए बनाया है ताकि लोग रिटायरमेंट के लिए जो पैसा जोड़ रहे हैं, वह पूरा एक साथ खर्च न हो जाए और भविष्य में नियमित आय बनी रहे।
प्री-मैच्योर एग्जिट लेने से पहले इन बातों का रखें ध्यान:
अगर कुल कॉर्पस ₹2.50 लाख या उससे कम है, तो पूरा पैसा निकाल सकते हैं।
₹2.50 लाख से ज्यादा होने पर 80% Annuity खरीदना अनिवार्य है।
केवल 20% रकम ही एकमुश्त निकालने की अनुमति मिलती है।
NPS का उद्देश्य रिटायरमेंट के लिए नियमित पेंशन उपलब्ध कराना है,
इसलिए समय से पहले बाहर निकलने पर नियम थोड़े सख्त रखे गए हैं।
अगर आपने NPS में निवेश किया है और कभी भविष्य में 60 साल से पहले पैसा निकालने की योजना बनाते हैं, तो ₹2.50 लाख वाली सीमा जरूर याद रखें। क्योंकि यही तय करेगी कि आपको पूरा पैसा मिलेगा या फिर उसका बड़ा हिस्सा Annuity में लगाना पड़ेगा। इसलिए NPS से प्री-मैच्योर एग्जिट लेने से पहले अपने खाते में जमा कुल रकम और नियमों को अच्छी तरह समझ लें। सही जानकारी होने से बाद में किसी तरह की परेशानी या निराशा से बचा जा सकता है।
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