Budget 2024 PM Kisan installment: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 18 जून को वाराणसी में आयोजित एक समारोह के दौरान किसानों के खाते में प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना की 16वीं किस्त जारी की थी। पीएम की इस योजना के द्वारा 9 करोड़ से अधिक किसानों के खाते में डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर (डीबीटी) के माध्यम से किस्त के 2-2 हजार रुपए डिजिटल ट्रांसफर किए गए थे।
यह संभावना जताई गई है कि बजट 2024 में सरकार पीएम किसान सम्मान निधि के तहत सरकार मिलने वाली रकम को बढ़ा सकती है।
अब सालाना इतने पैसे दिए जा सकते हैं
पीएम किसान योजना के अंतर्गत देश भर में पात्र किसान परिवारों को सालाना 6,000 रुपये दिए जाते हैं। इसका पेमेंट डायरेक्ट फंड ट्रांसफर के माध्यम से हर चार महीने में तीन किश्तों में किया जाता है।
बजट 2024 में सरकार पीएम किसान सम्मान निधि के तहत सरकार मिलने वाली रकम को बढ़ा सकती है। किसानों को अब सालाना 6000 रुपये की जगह 8,000 रुपये दिये जा सकते हैं। हाल ही में बजट पूर्व चर्चा के दौरान कृषि एक्सपर्ट ने वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण से मुलाकात की थी। मीडिया रिपोर्ट्स के अनुसार, कृषि एक्सपर्ट ने वित्त मंत्री से केंद्रीय बजट में पीएम-किसान किस्त का पैसा मौजूदा 6,000 रुपये से बढ़ाकर 8,000 रुपये सालाना करने की मांग की है।
6000 हजार रुपये किसानों को ऐसे दिए जाते हैं
बजट 2024 में सभी सब्सिडी सीधे किसानों को डायरेक्ट फंड ट्रांसफर (DBT) के जरिये देने के लिए कहा है। पीएम किसान योजना के फायदे पीएम किसान योजना के तहत देश भर में पात्र किसान परिवारों को सालाना 6,000 रुपये मिलते हैं। इस किश्त से 9.3 करोड़ किसानों को लाभ होता है और इसमें लगभग 20,000 करोड़ रुपये पैसा दिया गया।
तीन किश्तों में दिया जाता है पैसा
यह राशि डायरेक्ट फंड ट्रांसफर के माध्यम से हर चार महीने में तीन किश्तों में किया जाता है। देश भर में 11 करोड़ से अधिक किसानों को अब तक कुल 3.04 लाख करोड़ रुपये से अधिक का पेमेंट मिला है।
आपको बता दें कि पीएम किसान में लैंड की ओनरशिप जरूरी है। अगर कोई किसान किसी दूसरे किसान से जमीन लेकर किराए पर खेती करते हैं। तब ऐसी स्थिति में उसे भी योजना का लाभ नहीं मिलता है।
वहीं, अगर कोई किसान या परिवार में कोई संवैधानिक पद पर है तो उसे लाभ नहीं मिलता है। इसके साथ ही 10,000 रुपये से अधिक की मासिक पेंशन पाने वाले रिटायर्ट कर्मचारियों को भी इसका फायदा नहीं मिलता है।
इसके अलावा ऐसे व्यक्ति जिन्होंने पिछले टैक्स एसेसमेंट ईयर में इनकम टैक्स का भुगतान किया है। साथ ही रजिस्टर्ड डॉक्टर, इंजीनियर, वकील, चार्टर्ड अकाउंटेंट और आर्किटेक्ट जैसे पेशेवर और प्रैक्टिस करके अपना पेशा चला रहे हैं, इस योजना का लाभ पाने के लिए पात्र नहीं है।
इस स्कीम के तहत लाभार्थी यानी सहायता के लिए पात्र किसान परिवारों की पहचान राज्य सरकार और केंद्र शासित प्रदेश प्रशासन, स्कीम के तहत जारी गाइडलाइन को ध्यान में रखकर करते हैं।
परिवार में सिर्फ एक व्यक्ति जैसे पति या पत्नी में से कोई एक ही पीएम किसान का लाभ ले सकता है। दोनों को पीएम किसान सम्मान निधि का पैसा नहीं मिलता।
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