Budget 2024 for Salaried Employees: देश का आम बजट 23 जुलाई को पेश किया जा रहा है. नौकरी पेशा लोगों के लिए वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण बड़ी राहत दी है. इसके तहत नए स्टैंडर्ड डिडक्शन की सीमा को बढ़ा दी गई है. वित्त मंत्री ने स्टैंडर्ड डिडक्शन को 50000 रुपए से बढ़ाकर 75000 रुपए कर दिया है. यानी नए टैक्स रिजीम में 3 लाख रुपए तक की इनकम टैक्स फ्री होगी.

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न्यू टैक्स रिजीम की ताजा टैक्स दरें

इनकम टैक्स दरें
0-3 लाख --
3-7 लाख 5%
7-10 लाख 10%
10-12 लाख 15%
12-15 लाख 20%
15 लाख से ऊपर 30%

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ओल्ड टैक्स रिजीम की दरें

इनकम टैक्स दरें
0-2.5 लाख --
2.5- 3 लाख 5%
3-5 लाख 5%
5-6 लाख 20%
6-9 लाख 20%
9-10 लाख 20%
10-12 लाख 30%
12-15 लाख 30%
15 लाख से ऊपर 30%

देश में टैक्सपेयर्स की संख्या

फाइनेंशियल ईयर में FY23 में कुल 30.54 लाख करोड़ रुपए का टैक्स कलेक्शन हुआ. टैक्सपेयर्स की संख्या के लिहाज से उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र और तमिलनाडु जैसे राज्य टॉप-3 में शामिल हैं. बता दें कि 143 करोड़ जनसंख्या में इनकम टैक्स भरने वालों के संख्या 2.24 करोड़ हैं, जोकि कुल टैक्स में 27.28% हिस्सेदारी रही. यानी इतनी आबादी ने 8.33 लाख करोड़ रुपए का टैक्स भरा.

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इनकम टैक्स रिटर्न क्या है?

इनकम टैक्स रिटर्न (ITR) एक ऐसा डॉक्युमेंट है, जिसे सभी टैक्सपेयर्स को भारत के इनकम टैक्स डिपार्टमेंट के पास फाइल किया जाता है. इसमें एक फाइनेंशियल ईयर के दौरान अर्जित आय और सरकार को देय करों का डिटेल होता है. इनकम टैक्स एक्ट, 1961 की धारा 139 के तहत हर साल कर रिटर्न जमा करना अनिवार्य है. समय पर रिटर्न दाखिल न करने पर आयकर अधिनियम, 1961 की धारा 234F के तहत लेट फीस लग सकता है.