नयी दिल्ली। आगामी बजट में में आयकर कानून में एक नए प्रावधान की घोषणा हो सकती है, जिसके तहत टैक्स अधिकारियों को ट्रस्टी की निजी संपत्ति को जब्त करने का अधिकार मिल जायेगा। बिजनेस स्टैंडर्ड की एक रिपोर्ट के अनुसार यदि चैरिटेबल ट्रस्टों से संबंधित मानदंडों का उल्लंघन किया जाता है तो ट्रस्टी की संपत्ति जब्त हो जायेगी। इस प्रावधान के फाइनेंल बिल, 2020 में शामिल किये जाने की संभावना है। मौजूदा नियमों के मुताबिक टैक्स उल्लंघन के मामले में व्यक्तिगत ट्रस्टी को नहीं, बल्कि केवल चैरिटेबल ट्रस्ट की जवाबदेही मानी जाती है।

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विदेशी चंदे पर भी लगेगी लिमिट
सरकार चैरिटेबल ट्रस्टों और गैर-लाभकारी संगठनों को मिलने वाली विदेशी डोनेशन पर भी लिमिट लगा रही है। ऐसे संस्थान अपनी आय के 5-10 फीसदी तक ही विदेशी चंदा ले सकेंगे। प्रशासन और उचित निगरानी की कमी के कारण सार्वजनिक ट्रस्ट मनी लॉन्ड्रिंग के लिए सबसे आसान मार्ग बन गए हैं। ज्यादातर ट्रस्टों का संचालन अस्पष्ट है और उन्हें ट्रैक करने के लिए कोई प्रणाली नहीं है। बता दें कि इस तरह के कदम से ट्रस्टों को स्थापना वर्ष के आधार पर दान पर मिलने वाली कर छूट पर अंकुश लगेगा। बता दें कि सरकार 31 जनवरी से संसद का बजट सत्र बुलाने पर विचार कर रही है और केंद्रीय बजट 1 फरवरी को पेश किया जा सकता है। सत्र के अप्रैल तक चलने की संभावना है।

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टैक्स पर राहत की संभावना
आगामी बजट में इनकम टैक्स में राहत पर नजर रहेगी। पिछले महीने केंद्र सरकार के इनकम टैक्स में कई बदलावों पर विचार करने की अटकलें सामने आयी थीं। सरकार इनकम टैक्स में राहत देकर खपत बढ़ाने और आर्थिक सुस्ती को दूर करना चाहती है। नोबेल प्राइज विजेता अभिजीत बनर्जी ने कहा है कि कॉर्पोरेट टैक्स में कटौती के बजाय सरकार को मांग बढ़ाने के लिए गरीबों के हाथ में और पैसा देना चाहिए।

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