PAN Aadhaar linking: पिछले साल 30 मार्च को सेंट्रल बोर्ड ऑफ डायरेक्ट टैक्सेस (सीबीडीटी) ने पैन कार्ड से आधार कार्ड न जोड़े जाने पर होने वाली दिक्कत के बारे में बताया था। जिसके अनुसार अगर 30 जून 2023 तक पैन कार्ड को आधार कार्ड से लिंक नहीं किया गया, तो ऐसे पैन कार्ड डीएक्टिवेट हो जाएंगे। अब सीबीडीटी ने एक ऐसा ही चौंकाने वाला आंकड़ा जारी किया है। इस आंकड़े के तहत अभी तक पैन कार्ड आधार कार्ड से लिंक नहीं किए गए थे, जिस वजह से करीब 11.5 करोड़ पैन कार्ड डीएक्टिवेट कर दिए गए हैं। पैन को आधार कार्ड से जोड़ने की आखिरी तारीख 30 जून 2023 को थी।

Advertisement

सेंट्रल बोर्ड ऑफ डायरेक्ट टैक्सेस के द्वारा जारी किए गए एक और आंकड़े में यह पता चलता है कि देशभर में कुल 70.24 करोड़ पैन कार्ड धारक हैं। इनमें से अब तक करीब 57.5 करोड़ लोगों ने अपने पैन कार्ड को आधार कार्ड से लिंक करवा लिया है।

Advertisement

यह जानकारी मध्य प्रदेश के एक आरटीआई एक्टिविस्ट द्वारा मांगी गई थी। इनका नाम चंद्रशेखर गौर है। इस आरटीआई का रिप्लाई करते हुए सीबीडीटी ने बताया कि अब तक रीब 12 करोड़ पैन कार्ड को आधार कार्ड से लिंक नहीं किया गया है। इनमें से अब तक करीब-करीब 11.5 करोड़ पैन कार्ड डीएक्टिवेट हो चुके हैं।

आपको बताते चलें कि आधार कार्ड और पैन कार्ड की लिंकिंग नए एप्लीकेंट के लिए अपने आप हो जाती है। वहीं जिनके पास पैन कारड है, उन्हें भी उसे आधार से लिंक करवाना अनिवार्य है और इसे 1 जुलाई 2017 से पहले पूरा कर लिया जाना चाहिए।

Advertisement

अपने जवाब में सीबीडीटी ने कहा कि पैन और आधार कार्ड की लिंकिंग, दी गई तारीख तक या उससे पहले करवा लेनी थी। इसमें चूक जाने पर आपका पैन कार्ड इनऑपरेटव बन जाता है ,मतलब इसका इस्तेमाल नहीं किया जा सकता।

आरटीआई में दिए गए जवाब के मुताबिक इनकम टैक्स एक्ट सब-सेक्शन (2) के सेक्शन 139AA के तहत 1 जुलाई 2017 से पहले हर उस व्यक्ति के पैन और आधार कार्ड की लिंकिंग अनिवार्य है, जिसके पास पैन कार्ड है।

Advertisement

डीएक्टिवेट किए गए पैन कार्ड को अगर आप वापस एक्टिवेट करना चाहते हैं, तो आपको पेनल्टी भरनी पड़ेगी। पेनाल्टी भरने के बाद पैन कार्ड को वापस से एक्टिवेट कर दिया जाएगा।

यह भी पड़ें: Life certificate हो गया जमा, जानिए कैसे चेक करें स्टेटस