How to Save Income Tax: इनकम टैक्स की बचत तो हम सभी करना चाहते हैं। लेकिन यह एक बहुत ही टेंशन वाला काम होता है। आज हम आपको इनकम टैक्स बचाने के आसान तरीके के बारे में बताने जा रहे हैं। वैसे भी अभी आपके पास काफी कम समय बचा है और अगर आप नौकरी पेशा है तो आपसे इनकम भी मांगा जा रहा होगा। जानकारी के लिए बता दें कि इस फाइनेंशियल ईयर के आखिरी 3 महीने बचे हुए हैं और अगर ऐसे में आपको अपनी इनकम टैक्स में बचत करनी है, तो सिर्फ एक अलाउंस से आपका काम काफी ज्यादा आसान हो सकता है। एक्सपर्ट्स का मानना है कि यह आपकी टैक्स सेविंग की प्रॉब्लम को खत्म कर देगा। आइए आपको इसकी कैलकुलेशन के बारे में विस्तारपूर्वक जानकारी देते हैं।

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हाउस रेंट अलाउंस का इस्तेमाल करके आप बड़ी आसानी से टैक्स बचा सकते हैं। आपको पता होना चाहिए कि हाउस रेंट अलाउंस आपको सैलरी के साथ ही दिया जाता है और इस पर टैक्स भी लगता है। लेकिन आपको यह जानकर हैरानी होगी की रेंट अलाउंस का फायदा सिर्फ सैलरी पाने वालों को ही मिलता है। तो अगर आप नौकरी कर रहे हैं और सैलरी का रहे हैं तो बड़ी आसानी से इसके जरिए टैक्स की बचत कर सकते हैं।

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आपको बता दें की ज्यादा आबादी वाले मेट्रो सिटीज में आपको अपनी बेसिक सैलरी का 50 प्रतिशत हाउस रेंट अलाउंस मिलता है। अगर आप नॉन मेट्रो सिटीज में है, तो यह 40 प्रतिशत के करीब होता है।

आपको सबसे पहले यह पता करना होगा कि आपको एस साल में टोटल कितना हाउस रेंट अलाउंस मिल रहा है। इसमे आपको बेसिक सैलरी के साथ डीए और दूसरे अलाउंस जुड़े होने चाहीए।

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इसके लिए मान लीजिए आपकी बेसिक 30000 रुपए है, आप 20000 रुपए किराया दे रहे हैं और आपको 2000 रुपए का डीए मिल रहा, ऐसे में अगर आपको हाउस पेंट अलाउंस के लिए 1 लाख रुपए मिल रहे हैं तो आप 100000 तक का टैक्स बचा सकते हैं।

आपको बता दें कि बिना वैलिड टैक्स एग्रीमेंट के हाउस रेंट अलाउंस का फायदा आपको नहीं मिल सकता है। इसके अलावा एग्रीमेंट पर मासिक किराया, एग्रीमेंट का टाइम और खर्चों का जिक्र होना भी बहुत जरूरी है।

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आपको यह जरूर ध्यान रखना चाहिए की एग्रीमेंट पर आपका और मकान मालिक का दोनों का सिग्नेचर हो। इसके साथ ही ये एग्रीमेंट 100 या 200 रुपए के स्टांप पेपर पर किया गया होना चाहिए। अगर आपका 1 साल का रेंट 1 लाख से ज्यादा है तो आपको मकान मालिक का पैन कार्ड अटैच करना जरूरी होगा। इसके साथ ही आपके पास मकान मालिक से रेंट चुकाने के बाद मिली रसीद भी होनी चाहिए।

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क्योंकि अगर आप हाउस रेंट अलाउंस के जरिए टैक्स बचाना चाहते हैं, तो इन सभी बातों का ध्यान रखना चाहिए। गौरतलब है कि अक्सर लोग पैसे बचाने के लिए और झंझट से बचने के लिए लीगल एग्रीमेंट नहीं करवाते हैं, तो अगर आपने अपने किराए के घर का लीगल एग्रीमेंट नहीं करवाया है, तो हाउस रेंट अलाउंस पर मिलने वाले टैक्स बेनिफिट का लाभ नहीं उठा सकते हैं।

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