नई दिल्ली, सितंबर 20। देश के भीतर मोटर व्हीकल के इतने कानून होते हैं कि व्यक्ति बहुत बार कन्फ्यूज्ड रहता हैं। बिना ड्राइविंग लाइसेंस और बिना रजिस्ट्रेशन के देश में गाड़ी चलाना अपराध हैं। मगर कुछ गाड़ियां मोटर व्हीकल एक्ट के तहत नहीं आती हैं। इस श्रेणी में जो गाड़ियां आती हैं। उसमें स्पेशल छूट दी जाती है। चलिए आज उन गाड़ियों के बारे में जानते हैं और उनके साथ ही आसान भाषा में नियम को भी समझते हैं।
बहुत सारी इलेक्ट्रिक स्कूटर हैं जो इस समय भारतीय बाजार में मौजूद हैं। जिनको आप बिना रजिस्ट्रेशन के चला सकते हैं साथ ही साथ बिना लाइसेंस के भी चला सकते हैं। इसके कुछ नियम हैं नियमों के मुताबिक यदि स्कूटर को अधिकतम स्पीड 25 किमी के अधिक नहीं हैं और आपकी स्कूटर अधिकतम 250 वॉट की पावर को जेनरेट करती है। तो अगर आप इस स्कूटर को चलाते हैं तो फिर आपको कोई भी लाइसेंस की जरूरत नहीं पड़ती हैं।
इसमें पहली स्कूटर हीरो इलेक्ट्रिक फ्लैश एलएक्स इस स्कूटर को चार्ज करने में 4 घंटे से 5 घंटे का व्यक्त लगता हैं। इस स्कूटर को अनुमानित रेंज 84केएमपीएच हैं। इसमें दूसरी स्कूटर की बात करें तो एम्पीयर रियो प्लस इस स्कूटर को एक बार चार्ज करने पर 65 किमी तक की रेंज देती हैं। इस स्कूटर को चार्ज करने में व्यक्त की बात करें तो इसको चार्ज होने में 6 घंटे का समय लगता हैं। तीसरी स्कूटर की बात करें तो ओकिनावा आर30 इसका बैटरी पैक 60 किमी की रेंज देने में सक्षम हैं। आप घरेलू सॉकेट का इस्तेमाल करके 4 से 5 घंटे में पूरी तरह से चार्ज किया जा सकता हैं।
देश को वर्ष 2030 तक पूरी तरह से इलेक्ट्रिक देश बनने के लक्ष्य के तहत 16 वर्ष से लेकर 18 वर्ष तक के बच्चे ई-स्कूटर को चला सकते हैं। ई मोटर वाहनों के लिए ग्रीन लाइसेंस प्लेट की शुरुआत के बाद अब 16 वर्ष के बच्चों को ई-स्कूटर चलाने की अनुमति देने के लिए एक पहल की हैं।
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