नयी दिल्ली। यदि आपके पास अपनी गाड़ी है तो उसका बीमा कराना जरूरी है। अगर आप अपनी गाड़ी का मोटर इंश्योरेंस रिन्यू कराने जा रहे हैं तो ये खबर आपके काम की है। दरअसल मोटर इंश्योरेंस से जुड़ी एक अहम सूचना सामने आई है। आप एक जरूरी डॉक्यूमेंट के बिना अपने मोटर इंश्योरेंस को रिन्यू नहीं करा पाएंगे। बीमा नियामक आईआरडीएआई (बीमा नियामक और विकास प्राधिकरण) ने जनरल बीमा कंपनियों को मोटर बीमा पॉलिसियों को रिन्यू कराने के समय पॉलिसीधारकों से वैलिड पीयूसी (पॉल्यूशन अंडर कंट्रोल) सर्टिफिकेट मांगने को कहा है। इसका साफ मतलब है कि यदि आपके पास यह दस्तावेज नहीं है तो आप मोटर इंश्योरेंस रिन्यू नहीं करवा सकेंगे।

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निर्देशों का पालन होगा जरूरी
20 अगस्त 2020 को जारी किए गए एक सर्कुलर में आईआरडीएआई ने कहा है कि केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड ने प्रदूषण के मामले में अनुपालन की स्थिति का मुद्दा उठाया है। साथ ही कंपनियों को निर्देशों का पालन करने के लिए कहा है। आईआरडीआई ने कहा है कि केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड (सीपीसीबी) ने राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली (दिल्ली - एनसीआर) में भारत के सुप्रीम कोर्ट के निर्देश के अनुपालन की स्थिति के बारे में चिंता जाहिर की है। कृपया सुनिश्चित करें कि दिल्ली के राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र (दिल्ली - एनसीआर) में अनुपालन पर विशेष ध्यान देने के साथ सुप्रीम कोर्ट के निर्देश का पालन किया जाए। दिल्ली-एनसीआर साल-दर-साल वायु प्रदूषण से जूझ रहा है और यहां खतरनाक स्तर का प्रदूषण लाखों लोगों को प्रभावित कर रहा है।

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क्या होता है पीयूसी
यह एक प्रमाण पत्र है जो बताता है कि वाहनों से पारित उत्सर्जन प्रदूषण नियंत्रण मानकों को पूरा करता है। भारत में सभी प्रकार के मोटर वाहनों के लिए प्रदूषण मानक / उत्सर्जन स्तर तय हैं। पीयूसी सर्टिफिकेट सरकार द्वारा आपकी कार या बाइक के उत्सर्जन स्तर का परीक्षण करने और आपके वाहन को प्रमाणित करने के बाद जारी किया जाता है। ये इस बात की पुष्टि करता है कि उत्सर्जन स्तर आवश्यक मानदंडों के दायरे में हैं। परिवहन मंत्रालय ने केंद्रीय मोटर वाहन अधिनियम 1989 के माध्यम से अनिवार्य किया है कि हर समय वाहन चालक या सवार के पास एक पीयूसी प्रमाणपत्र होना चाहिए।

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