Bank Locker New Rules : बैंक लॉकर एक ऐसी सर्विस है, जिसकी गिनती बैंक की सबसे अहम सुविधाओं में होती है। बैंक लॉकर के कई नियम हैं। पर अकसर आरबीआई इसके नियमों में बदलाव करता रहता है। ये बदलाव ग्राहकों की सुविधा के लिए किए जाते हैं। अब एक बार फिर से 1 जनवरी 2023 से बैंक लॉकर के नियम बदलने जा रहे हैं। नये नियमों का असर आप पर जरूर पड़ेगा। आगे जानिए इन नियमों की डिटेल।
जो भी लोग बैंक लॉकर का इस्तेमाल करते हैं उनके लिए जरूरी है कि वे इस खबर को जरूर पूरा पढ़ें। अगर आप बैंक लॉकर इस्तेमाल करने की सोच रहे हैं तो नये नियमों के बारे में जानना और भी जरूरी है। पर जैसा कि हमने ऊपर जिक्र किया कि आरबीआई नियमों में बदलाव ग्राहकों की सुविधा के लिए करता है। ऐसा ही कुछ इस बार किया गया है।
क्या है नया नियम
बैंक लॉकर से जुड़ा नया नियम 1 जनवरी 2023 से लागू होने जा रहा है। नये नियम के मुताबिक अगर यदि लॉकर में रखे आपके सामान को कुछ नुकसान हुआ तो बैंक इसकी भरपाई करेगा। दूसरा नियम है कि आपको 31 दिसंबर तक के लिए एक एग्रीमेंट करना होगा। ये एग्रीमेंट लॉकर से जुड़ी सारी जानकारियों से लैस होगा। इससे होगा यह कि ग्राहकों को अपने जरूरी सामानों की सारी जानकारी होगी।
जो लोग लॉकर यूज करते हैं उन्हें 1 जनवरी 2023 से पहले एक एग्रीमेंट बनवाना होगा। पर ध्यान रहे कि इसके लिए आपका एलिजिबल होना भी जरूरी है। बैंकों की तरफ से लॉकर एग्रीमेंट करवाने के लिए ग्राहकों को अलर्ट मैसेज भेजे जा रहे हैं। देश के दूसरे सबसे बड़े सरकारी बैंक पंजाब नेशनल बैंक (पीएनबी) भी अपने ग्राहकों को अलर्ट मैसेज कर रहा है। इसके मैसेज के अनुसार आरबीआई गाइडलाइंस के मुताबिक न्यू लॉकर एग्रीमेंट 31 दिसंबर 2022 से पहले कराया जाना जरूरी है।
आरबीआई के नए नियम ग्राहकों के हित में हैं। इससे उन्हें फायदा मिलेगा। अगर बैंक लापरवाही बरतता है और इस कारण अगर लॉकर में रखे आपके सामान को नुकसान हुआ तो आप बैंक से मुआवजा पाने के हकदार होंगे। नए नियम साफ बताते हैं कि बैंकों की लॉकर के मामले में जिम्मेदारी अधिक हो गई है। साथ ही बैंक कर्मचारी यदि धोखाधड़ी करें और आपका नुकसान हुआ तो उसके लिए भी बैंक ही भरपाई करेगा। बैंक आपको लॉकर के सालाना किराये के 100 गुना तक पैसा देगा।
ऐसा नहीं है कि लॉकर को जब भी जैसे भी नुकसान पहुंचेगा तो उन्हें मुआवजा दिया ही जाएगा। बल्कि कुछ कंडीशंस मं ग्राहकों को मुआवजा नहीं मिलेगा। नए नियम साफ करते हैं कि बिजली गिरने, भूकंप, बाढ़, आंधी-तूफान जैसी प्राकृतिक आपदाओं के मामले में ग्राहक मुआवजे के हकदार नहीं होंगे। इसी तरह ग्राहक की गलती या लापरवाही के कारण लॉकर में रखे सामान को नुकसान हुआ तो बैंक की कोई जिम्मेदारी नहीं होगी। इस मामले में बैंक लॉकर को नुकसान हुआ तो बैंक आपको कोई मुआवजा नहीं देगा।
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