8th Pay Commission: व्हाट्सएप पर एक फर्जी खबर चल रही है जिसमें दावा किया जा रहा है कि केंद्र सरकार ने वित्त अधिनियम, 2025 के तहत रिटायरमेंट कर्मचारियों के लिए महंगाई भत्ते (DA) में बढ़ोतरी और केंद्रीय वेतन आयोग (CPC) जैसे रिटारयमेंट के बाद के लाभों को वापस ले लिया है।
हालांकि, यह सच नहीं है। सरकार ने वित्त अधिनियम 2025 के तहत ऐसा कोई प्रावधान नहीं किया है। केंद्र सरकार के आधिकारिक फैक्ट चेक, PIB फैक्टचेक ने स्पष्ट किया कि यह दावा फर्जी है।
PIB फैक्ट चेक में क्या कहा गया?
"क्या वित्त अधिनियम 2025 के तहत सेवानिवृत्त सरकारी कर्मचारियों को डीए बढ़ोतरी और वेतन आयोग के लाभ मिलना बंद हो जाएँंगे?
पीआईबी फैक्टचेक ने एक्स (पूर्व में ट्विटर) पर एक पोस्ट में कहा कि #WhatsApp पर प्रसारित एक संदेश में दावा किया जा रहा है कि केंद्र सरकार ने वित्त अधिनियम 2025 के तहत सेवानिवृत्त कर्मचारियों के लिए डीए बढ़ोतरी और वेतन आयोग संशोधन जैसे सेवानिवृत्ति के बाद के लाभ वापस ले लिए हैं। यह दावा #FAKE है!
वित्त अधिनियम 2025 के तहत सेवानिवृत्त सरकारी कर्मचारियों के लिए कुछ भी नहीं बदला है, सिवाय उन लोगों के जिन्हें कदाचार के लिए बर्खास्त किया गया है।
अब, अघगर किसी कर्मचारी को कदाचार के लिए बर्खास्त किया जाता है, तो उसके रिटायरमेंट लाभ जब्त किए जा सकते हैं।
पीआईबी फैक्टचेक ने कहा कि सीसीएस (पेंशन) नियम, 2021 के नियम 37 में संशोधन किया गया है, जिसमें कहा गया है कि अगर किसी पीएसयू कर्मचारी को कदाचार के लिए बर्खास्त किया जाता है, तो उसके सेवानिवृत्ति लाभ जब्त कर लिए जाएंगे।
क्या दावा किया गया?
वित्त अधिनियम 2025 के तहत सरकारी कर्मचारियों को DA बढ़ोतरी और वेतन आयोग के लाभ मिलना बंद हो जाएंगे। एजेंसी ने सीसीएस (पेंशन) नियम, 2021 के नियम 37(29)(सी) में नए संशोधन की गलत खबर को स्पष्ट किया है, जिसके अनुसार अगर किसी पीएसयू कर्मचारी को कदाचार के लिए बर्खास्त किया जाता है, तो उसके रिटारयमेंट लाभ जब्त कर लिए जाएंगे। एजेंसी ने कहा कि केंद्र सरकार के पेंशनभोगियों के लिए इन महत्वपूर्ण लाभों को पूरी तरह से वापस नहीं लिया जाएगा।
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