पीएमसी बैंक को लेकर एक और फैसला सेंट्रल बैंक ने लिया है। जी हां भारतीय रिजर्व बैंक ने पंजाब और महाराष्ट्र सहाकरी बैंक (PMC) के उपभोक्ताओं के लिए निकासी की सीमा 25,000 रुपए से बढ़ाकर 40,000 रुपए कर दी है। इससे पहले आरबीआई ने 3 अक्टूबर को बैंक के ग्राहकों को अपने खाते से कुल जमा राशि में से 25,000 रुपए निकालने की अनुमति दी थी। यह कदम ग्राहकों के विरोध प्रदर्शन के बाद उठाया गया था। आपको बता दें कि सबसे पहले RBI ने निकासी की सीमा केवल 1000 रुपए तय की थी, जिसे बाद में बढ़ाकर 10,000 रुपए कर दिया गया था।
आपको बता दें कि पीएमसी बैंक घोटाले से पीडि़त एक खाताधारक संजय गुलाटी की दिल का दौरा पड़ने से मृत्यु हो गई है। इस खाताधारक के बैंक में 90 लाख रुपए जमा थे। संजय की पहले जेट एयरवेज से नौकरी चली गई थी, और अब सभी जमा पूंजी फंस गई थी।
बता दें कि सरकार बैंक मामले से जुड़े विवरणों पर ध्यान से नजर रखी गई है। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने सोमवार को यह बात कही। उन्होंने कहा कि भारतीय रिजर्व बैंक के गवर्नर ने भरोसा दिया है कि पीएमसी बैंक के ग्राहकों के हितों की रक्षा की जाएगी।
पीएमसी बैंक में वित्तीय अनियमितता का मामला सामने आने के बाद केंद्रीय बैंक ने इस बैंक के ग्राहकों के लिए नकद निकासी की सीमा तय करने के साथ ही बैंक पर कई तरह के अन्य प्रतिबंध लगा दिए हैं।
सार्वजनिक क्षेत्र के बैंक के प्रमुखों के साथ बैठक के बाद मीडिया को संबोधित करते हुए वित्त मंत्री ने कहा कि आरबीआई गवर्नर ने मुझे आश्वासन दिया है कि वह ग्राहकों के हित को ध्यान में रखेंगे और जल्द ही उनकी समस्याओं को दूर करने का प्रयास करेंगे।
डिपॉजिट इंश्योरेंस एंड क्रेडिट ट्रस्ट कोर्प (डीआईसीजीसी) बैंक खाते में जमा ग्राहक की राशि का अधिकतम एक लाख रुपये का बीमा करता है। इसमें मूलधन और ब्याज दोनों राशि शामिल है। किसी कारण से बैंक का कामकाज बंद होने की स्थिति में जमाकर्ता को बीमा कंपनी इस राशि का भुगतान करती है।
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