मुंबई। भारतीय रिजर्व बैंक (आरबीआई) ने मंगलवार को यहां मुंबई स्थित पंजाब एंड महाराष्ट्र कोऑपरेटिव बैंक लिमिटेड पर किसी भी प्रकार के व्यापारिक लेन-देन पर रोक लगा दी है। इससे बैंक के निवेशकों और शहर में व्यापारी वर्ग को बड़ा झटका लगा है। शीर्ष बैंक के मुख्य महाप्रबंधक योगेश दयाल ने कहा कि आरबीआई निर्देशों के अनुसार, जमाकर्ता बैंक में अपने सेविंग, करंट या अन्य किसी खाते में से 1,000 रुपये से ज्यादा रुपये नहीं निकाल सकते हैं पीएमसी बैंक पर आरबीआई की अग्रिम मंजूरी के बिना ऋण और अग्रिम धनराशि देने या रीन्यू करने, किसी भी प्रकार का निवेश करने, फ्रेश डिपोजिट स्वीकार करने आदि से रोक लगा दी है।
क्या पड़ेगा असर
इसके बाद पंजाब एंड महाराष्ट्र कॉपरेटिव बैंक के ग्राहक अब 6 महीने में 1000 रुपये ही अपने खाते से निकाल सकते हैं। बैंक ने इस संबंध में अपने ग्राहकों को संदेश भेज दिया है। जैसे ही यह फैसला हुआ मुंबई में बैंक की शाखाअें पर हंगामा शुरू हो गया है। आरबीआई ने बैंकिंग रेग्युलेशन की धारा 35 ए के सब सेक्शन 1 के तहत बैंक पर नए लोन जारी करने और बिजनेस को लेकर पूरी तरह से रोक भी लगा दी है।
-अब पैसा जमा करने वाले अपने सेविंग अकाउंट, करंट अकाउंट या किसी भी अन्य जमा खाते से 1,000 हजार से अधिक नहीं निकाल पाएंगे।
-ग्राहकों पर नई राशि जमा पर रोक लग गई है।
-ग्राहक अब नई एफडी भी नहीं करा सकेंगे।
-खाता धारक 1000 कि राशि ही निकल पाएंगे।
बैंक ने ली गलती की जिम्मेदारी
पंजाब एंड महाराष्ट्र को-ऑपरेटिव बैंक के एमडी जॉय थॉमस आरबीआई के इस कदम के बाद एक बयान जारी किया है। इसमें उन्होंने कहा है कि हमें आरबीआई के नियमों के उल्लंघन का खेद है। इस वजह से 6 महीने तक हमारे ग्राहकों को मुश्किलों का सामना करना पड़ सकता है। बतौर एमडी मैं इसकी जिम्मेदारी लेता हूं। इसके साथ ही सभी जमाकर्ताओं को यह सुनिश्चित करता हूं कि 6 महीने से पहले हम अपनी कमियों को सुधार लेंगे।
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