नई द‍िल्‍ली: कर्मचारी भविष्य निधि संगठन (ईपीएफओ) ने ईपीएफ मेंबर के लिए ई-नॉमिनेशन सुविधा शुरू की है। जी हां घर बैठे आप इंटरनेट के जरिए भी अपने नॉमिनी का नाम रजिस्टर करा सकते हैं। बता दें कि इस सुविधा का इस्तेमाल वे सदस्य कर सकते हैं जिनके आधार लिंक्ड हैं और मेंबर सेवा पोर्टल पर वेरिफाई किए जा चुके हैं। जानकारी दें कि संगठन ने इस संबंध में 12 सितंबर को सर्कुलर जारी किया है। ईपीएफओ के 'मेंबर सेवा पोर्टल' पर अपने अकाउंट में लॉग-इन कर सदस्य ई-नॉमिनेशन सुविधा का इस्तेमाल कर सकते हैं। इस सुविधा का इस्तेमाल करने के लिए सुनिश्चित कर लें कि आपका यूएएन (यूनिवर्सल अकाउंट नंबर) पोर्टल पर एक्टिवेट हो। इसके अलावा मेंबर सेवा पोर्टल पर आपका फोटोग्राफ उपलब्ध होना चाहिए।

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जानें नॉमिनेशन के नियम

बता दें कि ईपीएफओ के नियमों के अनुसार, कोई व्यक्ति केवल अपने परिवार के सदस्यों को ही नॉमिनेट कर सकता है। लेक‍िन अगर व्यक्ति का परिवार नहीं है तो उसे किसी दूसरे व्यक्ति को भी नॉमिनेट करने की छूट है। वहीं परिवार बनने पर यह नॉमिनेशन अमान्य हो जाएगा।

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इन बातों का ध्‍यान दें पोर्टल का इस्तेमाल करते वक्‍त

सर्कुलर के अनुसार, ऐसे सदस्य जिन्होंने नॉमिनेशन नहीं किया है, वे जैसे ही ई-नॉमिनेशन फाइल करने के लिए अपने अकाउंट में लॉग-इन करेंगे तो एक मैसेज आएगा। याद रखें कि ऑनलाइन पेंशन क्लेम को फाइल करना नॉमिनेशन की उपलब्धता पर भी निर्भर करता है। वहीं ऐसे कर्मचारी जिन्होंने नॉमिनेशन फाइल नहीं किया है, उनकी लिस्ट संस्थान के लॉग-इन में भी दिखाई देगी। बता दें कि सर्कुलर के मुताबिक, इस सुविधा को सी-डैक ने विकसित किया है। उसने ई-साइन सुविधा को भी डेवपल किया है। ई-नॉमिनेशन के उपलब्ध होने से पेंशन फंड की एक्चुरियल वैल्यूएशन में भी मदद मिलेगी।