ट्रैफिक नियम सिर्फ आम आदमी के लिए ही नहीं बल्कि पुलिसवालों और बड़े-बड़े वीआईपी के लिए लागू हुआ है। साथ ही ट्रैफिक नियमों को लेकर बीमा पालिसीज में भी बदलाव हुआ है। उत्तर प्रदेश के सभी जिलों के वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक और पुलिस अधीक्षक को लेटर लिखकर निर्देशित किया गया कि यदि नए मोटर वाहन नियम के तहत यदि कोई भी पुलिसकर्मी ट्रैफिक के नियमों का पालन नहीं करते पाया गया तो उस पर अधिनियम 2019 की धारा 210 बी के तहत दोहरी चालान की राशि देनी होगी।
पुलिस से जुड़े यातायात के नियमों के संबंधित शिकायतों को देखते हुए इस तरह के नियम से कहीं ना कहीं उत्तर प्रदेश पुलिस को एक सिस्टमैटिक पुलिस बनाने की कोशिश के तहत यह सकारात्मक कदम के रूप में देखा जा रहा है। यातायात नियमों का उल्लंघन करने पर दूसरे का संयोजन काटने वाले पुलिसकर्मी अगर खुद वही गलती करते पाए गए तो उन्हें नए नियम के तहत दोगुना जुर्माना देना पड़ेगा।
तो वहीं अब सरकार वाहनों के इंश्योरेंस प्रीमियम को ट्रैफिक नियमों के उल्लंघन से जोड़ने जा रहा है, जिसके बाद अगर आपने नियम तोड़ा तो अगली बार आपको अपने वाहन के इंश्योरेंस के लिए ज्यादा प्रीमियम भरना होगा। केंद्र सरकार के अनुरोध पर बीमा एवं विकास प्राधिकरण (IRDAI) ने एक कार्यसमिति का गठन किया है, जो मोटर इंश्योरेंस पॉलिसी को ट्रैफिक नियमों के उल्लंघन से जोड़ने को लेकर सिफारिश करेगा।
IRDA द्वारा 6 सितंबर को जारी एक ऑर्डर के अनुसार, इंश्योरेंस कंपनियों ने प्रीमियम बढ़ाने के फॉर्मूले के क्रियान्वयन के लिए राजधानी दिल्ली में एक पायलट प्रॉजेक्ट को अंजाम देगी। कार्य समिति को इरडा के आदेश के दो महीने के भीतर अपनी रिपोर्ट सौंपनी है, जिसके बाद लापरवाही से वाहन चलाने वाले लोगों को दोगुना झटका लगेगा, क्योंकि ट्रैफिक नियमों के उल्लंघन पर जुर्माने की राशि पहले ही बढ़ा दी गई है।
इरडा के ऑर्डर में कहा गया है कि इंश्योरेंस को ट्रैफिक नियमों के उल्लंघन से जोड़ने पर सड़क दुर्घटना में कमी आएगी और ड्राइवर का रवैया बदलेगा।
मोटर वाहन अधिनियम में हालिया संशोधन के 1 सितंबर, 2019 से लागू होने के बाद पहले ही लोगों को लापरवाही पर भारी चालान देना पड़ रहा है।) ऐसे में अगर लोग ट्रैफिक नियमों का उल्लंघन करेंगे तो उन्हें ज्यादा इंश्योरेंस प्रीमियम देंगे।
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