नई दिल्ली: देश में लगातार बढ़ती सड़क दुर्घटनाओं को रोकने के लिए सोमवार को लोकसभा में मोटर व्हीकल संशोधन बिल पेश किया गया। जी हां केंद्रीय सड़क, परिवहन एवं राजमार्ग मंत्रालय के मंत्री नितिन गडकरी ने इस बिल को सोमवार को पेश किया। जानकारी दें कि संशोधित मोटर व्हीकल एक्ट में सड़क यातायात उल्लंघन को लेकर नियमों को कड़ा किया गया है। संशोधित बिल में यह भी प्रस्ताव रखा गया है कि अगर ड्राइविंग के दौरान जरा सी भी लापरवाही की, तो तकरीबन 10 गुना तक जुर्माना चुकाना पड़ सकता है। प्रस्तावित बिल में शराब पीकर गाड़ी चलाने पर 10,000 रुपये जुर्माना की व्यवस्था की गई है। नए बिल में सभी राज्यों में यूनिफॉर्म ड्राइविंग लाइसेंस और व्हीकल रजिस्ट्रेशन प्रोसेस को ऑनलाइन नेशनल रजिस्टर में शामिल करने की व्यवस्था की गई है।
मोदी सरकार ने सड़क दुर्घटनाओं पर काबू पाने के लिए और कड़े प्रावधान करने जा रही है। इसके लिए लोकसभा में आज सड़क परिवहन मंत्री नितिन गडकरी ने मोटरयान संशोधन बिल पेश किया। जानकारी दें कि इस बिल के मुताबिक, शराब पीकर गाड़ी चलाने पर जुर्माने की रकम 2000 रुपये से बढ़ाकर 10000 रुपये करने का प्रावधान है। इसके साथ ही बिना हेलमेट गाड़ी चलाने पर 1000 रूपए का जुर्माना और तीन महीने के लिए लाइसेंस जब्त करने का प्रावधान है। फिलहाल ये जुर्माना केवल 100 रूपए है।
बता दें कि वहीं सदन में कांग्रेस के नेता अधीर रंजन चौधरी ने भी बिल के कुछ हिस्सों का विरोध करते हुए कि यह राज्यों को मिले संवैधानिक अधिकारों के खिलाफ है। जिसका उत्तर देते हुए गडकरी ने कहा कि बिल के जिन हिस्सों का विपक्षी नेता विरोध कर रहे हैं, उनसे राज्यों के अधिकारों का हनन नहीं होगा। उनका कहना है कि देश में लाइसेंस बनाना बेहद आसान हो गया है। इतना ही नहीं और देश में तकरीबन 30 फीसदी लाइसेंस फर्जी हैं। लोगों को कानून की कोई परवाह नहीं है और वे 50-100 रुपये के जुर्माने की परवाह नहीं करते।
- लाइसेंस के बिना ड्राइविंग करने पर जुर्माना 500 से बढ़ाकर 5000 किया गया।
- गाड़ी तेज गति से चलाने पर जुर्माना 500 रुपये से बढ़ाकर अधिकतम 5000 रुपया किया गया।
- इतना ही नहीं सीट बेल्ट नहीं लगाने पर भी जुर्माना बढ़ाया गया। इसे 100 रुपये से बढ़ाकर 1000 रुपये करने का प्रस्ताव दिया गया है।
- गाड़ी चलाते वक्त मोबाइल फोन पर बात करते हुए पकड़े जाने पर जुर्माना 1000 रुपए से बढ़ाकर 5000 करने का प्रस्ताव है।
- किसी आपातकालीन गाड़ी को रास्ता नहीं देने पर पहली बार 10000 रूपए के जुर्माने का प्रावधान है।
- नाबालिग द्वारा गाड़ी चलाने पर पहली बार सख्त जुर्माने का प्रावधान किया गया है।
- अगर कोई नाबालिग गाड़ी चलाते पकड़ा जाता है तो उसके अभिभावक या गाड़ी के मालिक दोषी माने जाएंगे। इसके लिए 25000 रूपए के जुर्माने के साथ-साथ 3 साल के जेल का प्रावधान है। उसके साथ ही गाड़ी का रजिस्ट्रेशन भी रद्द करने का प्रावधान है।
- गाड़ी चलाते वक्त ओवरलोडिंग के लिए 20000 न्यूनतम जुर्माना के साथ साथ 1000 रुपया प्रति टन अतिरिक्त पैसे का प्रावधान है।
- इस बिल में सड़क हादसे में मारे गए लोगों को मिलने वाले मुआवजे में भी बढ़ोतरी की गई है। इसे बढ़ाकर अब अधिकतम 5 लाख रुपए जबकि गंभीर रूप से घायल होने पर 2.5 लाख मुआवजा कर दिया गया है।
- रैश ड्राइविंग करने पर जुर्माना 1000 रुपये से बढ़ाकर 5000 करने का प्रस्ताव है।
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