नई दिल्ली: शुक्रवार को मोदी सरकार (Modi government) के दूसरे कार्यकाल की पहली बैठक हुई। मोदी सरकार के दूसरे कार्यकाल की पहली कैबिनेट बैठक (Cabinet meeting) में कई बड़े फैसलों पर मुहर लगी है। इसमें से एक छोटे कारोबारियों को पेंशन (Pension to small businessmen) देने की स्कीम (Scheme) है। छोटे दुकानदार (Small shopkeeper) और कारोबारियों (Businessmen) के लिए नई सामाजिक सुरक्षा योजना (Social security scheme) शुरू करने को मंजूरी मिल गई है। इसके तहत 60 वर्ष की उम्र के बाद छोटे कारोबारियों (Small traders) को कम से कम 3,000 रुपए महीने की पेंशन (Pension) मिलेगी। बता दें कि वह सभी कारोबारी जिनका जीएसटी (GST) के तहत सालाना टर्नओवर (Annual turnover) 1.5 करोड़ रुपये से कम है, इस योजना का लाभ उठा सकेंगे। देश भर के कारोबारियों के अखिल भारतीय संगठन कैट के महासचिव प्रवीन खंडेलवाल ने कहा कि इससे व्यापारी समुदाय (Business community) के प्रति प्रधानमंत्री की चिंता के बारे में पता चलता है।
जानकारी दें कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी (Prime Minister Narendra Modi) की अध्यक्षता में हुई केंद्रीय मंत्रिमंडल (central cabinet) की बैठक में चुनाव घोषणापत्र के इस वादे को पूरा करने का फैसला लिया गया। मोदी 2.0 की इस योजना का लाभ देश के तीन करोड़ से अधिक खुदरा कारोबारी और दुकानदारों (Retailers and shopkeepers) तथा स्वरोजगार करने वाले लोगों को मिलेगा। केंद्रीय मंत्री प्रकाश जावड़ेकर (Union Minister Prakash Javadekar) ने कहा कि अगले तीन साल के दौरान करीब पांच करोड़ दुकानदारों के इस योजना से जुड़ने की उम्मीद है।
केंद्रीय कैबिनेट (Central cabinet) ने छोटे कारोबारियों (Small traders) के लिए नई सामाजिक सुरक्षा योजना (Social security scheme) शुरू करने को मंजूरी दी है जिसके तहत 60 वर्ष की उम्र के बाद छोटे कारोबारी कम से कम 3,000 रुपये मासिक पेंशन (Monthly pension) के हकदार होंगे जानकारी दें कि जिनका जीएसटी (GST) के तहत सालाना टर्नओवर 1.5 करोड़ रुपये से कम है। वहीं 60 वर्ष की उम्र पार होने के बाद कारोबारी या उसका परिवार कम से कम 3000 रुपये मासिक पेंशन (Monthly pension) का हकदार होगा। आपको बता दें कि डेढ करोड़ रुपये सालाना से कम रकम का कारोबार करने वाले सभी दुकानदार, स्वरोजगार (Shopkeeper, self-employed) करने वाले लोग और खुदरा कारोबारी (Retail business) , जिनकी आयु 18 से 40 वर्ष के बीच है, वह सभी इस योजना का लाभ ले सकते हैं।
बता दें कि योजना (Yojana) का लाभ उठाने के लिए 18-40 वर्ष आयु वर्ग के कारोबारियों को इस योजना में खुद को पंजीकृत (Registered themselves) कराना होगा। योजना का लाभ उठाने के लिए कारोबारी को अपनी तरफ से कुछ अंशदान जमा (Contribution deposit) कराना होगा और सरकार भी अपनी तरफ से उतना ही अंशदान कारोबारी (Contribution businessman) के खाते में जमा (Credit to account) कराएगी। कारोबारी को इसके लिए देशभर में फैले 3.25 लाख कॉमन सर्विस केंद्रों (Common service centers) के जरिये खुद को पंजीकृत कराना होगा। योजना के तहत 3 साल में देशभर से करीब 5 करोड़ छोटे कारोबारियों (Small traders) को पंजीकृत किया जाएगा।
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