नई दिल्‍ली। पैन (pan)को आधार (aadhaar) से जोड़ने की तारीख को एक बार फिर से बढ़ा दिया गया है। जो लोग अभी तक अपने पैन से आधार को लिंक नहीं करा पाएं हैं उनके लिए समय सीमा को बढ़ाकर 30 सितंबर 2019 कर दिया गया है। सीबीडीटी (CBDT) ने इस बात की जानकारी एक ट्वीट के माध्यम से दी है। हालांकि सीबीडीटी (CBDT) ने साफ किया है कि पैन और आधार को 30 सितंबर तक लिंक कराया जा सकता है, लेकिन जब तक यह लिंक नहीं होगा लोग 1 अप्रैल से अपना आयकर रिटर्न नहीं भर पाएंगे। आयकर रिटर्न भरने के पहले पैन को आधार से लिंक कराना होगा। इस स्थिति में तभी बदलाव आएगा जब सरकार इसके लिए कोई विशेष छूट दे।

घर बैठे ऐसे करें पैन से आधार को लिंक
-सबसे पहले इनकम टैक्स (income tax) की ऑफिशल साइट incometaxindiaefiling.gov.in पर जाएं। इसके होमपेज पर आपको लेफ्ट साइड में Quick Links दिखेगा। इस लिंक के नीचे दूसरे नंबर पर लिखे Link Aadhaar पर क्लिक करें।
-फिर आपको सबसे ऊपर लाल रंग में लिखा Click here मिलेगा. अगर आपने पहले ही अपना पैन और आधार लिंक किया है, तो इसका स्टेटस इस पर क्लिक करके देख सकते हैं।
-अगर आधार पैन से लिंक नहीं किया है तो Click here के नीचे दिए बॉक्स में पैन, आधार नंबर, अपना नाम और दिया हुआ कैप्चा टाइप करें। फिर Link Aadhar पर क्लिक कर दें।
-अब पैन और आधार लिंक हो जाएगा। अगर कोई परेशानी आती है तो वहीं पता चल जाएगा।
-यह ध्यान रखें कि नाम वही लिखें जो आपके आधार कार्ड पर लिखा है।
-अगर आधार में नाम या जन्मतिथि से संबंधित कोई परेशानी है तो UIDAI की वेबसाइट uidai.gov.in पर जाकर सुधारवा सकते हैं।

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एसएमएस (SMS) से ऐसे होगा लिंक
-इनकम टैक्स डिपार्टमेंट के मुताबिक, 567678 या 56161 पर एसएमएस भेजकर आधार को पैन से लिंक करा सकते हैं।
-मान लीजिए आपका आधार नंबर 111122223333 और पैन कार्ड नंबर ABCDE1234F है। ऐसे में आप अपने मोबाइल के मेसेज बॉक्स में 111122223333 ABCDE1234F लिखकर एसएमएस (SMS) भेज दें। जवाब में आपको स्टेटस पता चल जाएगा।

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