प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के द्वारा आज प्रधानमंत्री श्रम मानधन पेंशन योजना लॉन्च हो गई है। इस योजना से जुड़ने वालों को 60 साल की उम्र के बाद 3 हजार रुपए की पेंशन मिलेगी। ये योजना कामगारों के लिए है। इस बात की जानकारी दें कि योजना का रजिस्ट्रेशन 15 फरवरी से शुरू हो चुका है। प्रधानमंत्री ने इस दौरान लाभार्थियों को कार्ड भी जारी किए।
500 करोड़ रुपए की राशि आवंटित
आपको याद दिला दें कि इस योजना का एलान अंतरिम वित्त मंत्री पीयूष गोयल ने बजट के दौरान किया था। इसके लिए बजट में 500 करोड़ रुपए की राशि भी आवंटित की गई है। प्रधानमंत्री श्रम मानधन पेंशन योजना का मुख्य लक्ष्य असंगठित क्षेत्र में काम कर रहे लोगों को रिटायरमेंट के बाद सुरक्षा देना है।
वहीं 11.5 लाख लाभार्थी इससे जुड़ चुके हैं। इसमें अब तक 13.5 करोड़ रुपए जमा हो चुके हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी इतनी ही रकम भारत सरकार की और से दी है। रजिस्ट्रेशन करवाने वालों में गुजरात, हरियाणा और महाराष्ट सबसे ऊपर हैं।
सरकार को उम्मीद है कि इस योजना के जरिए 10 करोड़ कामगार जुड़ेंगे। कई जगह प्रधानमंत्री श्रम मानधन पेंशन योजना के रजिस्ट्रेशन शुरू भी हो गए हैं। बड़ी संख्या में लोग इसके लिए रजिस्ट्रेशन करवा रहे हैं। जानिए इस योजना के लिए कौन पात्र होंगे और किस तरह आप इसका फायदा उठा सकते हैं।
बता दें कि श्रम मंत्रालय के मुताबिक 40 साल तक के कामगार इस योजना के लिए रजिस्ट्रेशन करवा सकते हैं। वहीं 60 साल की उम्र पूरी होने के बाद रजिस्टर्ड व्यक्ति को 3 हजार रुपए की पेंशन हर महीने मिलेगी। योजना में हर महीने 15 हजार रुपए कमाने वाले अंसगठित क्षेत्र के कामगार शामिल होंगे। ये इसकी पात्रता की शर्त है।
इस बात की भी जानकारी दे कि अगर कोई 18 साल की उम्र में इससे जुड़ता है तो उसे हर महीने सिर्फ 55 रुपए जमा करते हैं वहीं 40 साल के व्यक्ति को हर महीने 200 रुपए की रकम जमा करनी होगी। जबकि 29 साल की उम्र वाले को इस योजना से जुड़ने के लिए 100 रुपए प्रति महिना जमा करवाने होंगे। आपको 60 साल की उम्र तक ये रकम देनी है। इसके लिए 18 साल से कम की उम्र नहीं होनी चाहिए। आप जितनी रकम जमा करेंगे उतनी ही रकम सरकार भी आपके नाम से जमा करेगी।
जो भी व्यक्ति इस योजना से जुड़ेगा उसके पास आधार कार्ड और बैंक में अकाउंट होना जरूरी है। इसका रजिस्ट्रेशन कॉमन सर्विस सेंटर में जाकर करवाया जा सकता है। अगर आपने रजिसट्रेशन करवा लिया है तो यही आपका आवेदन होगा।
आप इस योजना की जानकारी 1800 2676 888 टोल फ्री नंबर पर ले सकते हैं। योजना में रेहड़ी वाले, रिक्शा चलाने वाले, कंस्ट्रक्शन मजदूर, कूड़ा बीनने वाले, बीड़ी बनाने वाले, हथकरघा, कृषि कामगार, मोची, धोबी, चमड़ा कामगार और इस तरह के कामों से जुड़े लोग भाग ले सकते हैं।
जो लोग राष्ट्रीय पेंशन योजना, कर्मचारी राज्य बीमा निगम योजना या फिर कर्मचारी भविष्य निधि योजना में आते हैं वो इसके पात्र नहीं होंगे। इनकम टैक्स भरने वाले भी अपात्र होंगे। इस स्कीम के लिए सरकार एक पेंशन फंड बनाएगी। इस फंड के जरिए ही सभी को पेंशन दी जाएगी। अगर किसी कामगार की योजना के दौरान निधन हो जाता है तो उसकी पत्नी स्कीम में योगदान देकर इसको जारी रख सकती है।
अगर कामगार के निधन पर उसकी पत्नी या पति योजना से बाहर होना चाहता है तो वो उनकी दी गई कुल रकम पर ब्याज के साथ इसे वापस ले सकते हैं। जबकि अगर किसी की पेंशन शुरू हो गई है और उसके बाद उसका निधन होता है तो उसके पति या पत्नी का पेंशन की 50 फीसदी रकम मिलेगी।
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